लखनऊ : यूपी में बनेगा किराया प्राधिकरण, सरकार ला रही किराएदारी कानून
- किरायेदारी कानून लागू होने के बाद अनुबंध के आधार पर ही किराएदार रखे जा सकेंगे। अनुबंध की जानकारी किराया प्राधिकरण को मकान मालिक और किरायेदार दोनों को देना अनिवार्य होगा। सूचना के सात दिनों के भीतर प्राधिकरण किराएदार की यूनिक आईडी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जल्द ही किराएदारी कानून लागू होगा। इसके लिए सरकार इस सप्ताह नगरीय इलाकों में किरायेदारी विनियमन अध्यादेश ला सकती है। इस कानून के तहत यूपी में एक किराया प्राधिकरण बनेगा और यहां से हर किरायेदार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा। हर किराएदार और मकानमालिक के लिए जरूरी होगा कि वह किराये के बारे में पूरी जानकारी किराया प्राधिकरण को दे।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को किराएदारी कानून के प्रारूप का प्रस्तुतिकरण देखा और निर्देश दिए कि इसे केंद्रीय कानून के मुताबिक ही तैयार किया जाए। प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए जहां बदलाव की आवश्यकता हो, वहां बदलाव किया जाए। आवास विभाग का प्रेजेंटेशन देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किरायेदारी कानून में यह सुनिश्चित किया जाए कि मकान मालिक और किरायेदार दोनों के ही हित रहे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 11 जनवरी तक इस कानून को लागू किया जाना है। ऐसे में प्रदेश सरकार नगरीय इलाकों में किराएदारी विनियमन अध्यादेश लाने की तैयारी में है। कानून लागू होने के बाद अनुबंध के आधार पर ही किराएदार रखे जा सकेंगे। अनुबंध की जानकारी किराया प्राधिकरण को मकान मालिक और किरायेदार दोनों को देना अनिवार्य होगा। सूचना के सात दिनों के भीतर प्राधिकरण किराएदार की यूनिक आईडी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा।
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