लखनऊ : रेरा ने 10 बिल्डरों पर 6 करोड़ का जुर्माना लगाया, देखें लिस्ट
- यूपी रेरा ने पॉर्थ इन्फ्राबिल्ड समेत दस टॉप बिल्डर को नोटिस जारी कर जुर्माना राशि जमा करने को कहा है। तय समय में जुर्मान नहीं जमा होने पर रेरा वसूली प्रमाण पत्र जारी कर जिलाधिकारी के माध्यम से वसूली करवाएगा। एलडीए पर भी 57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

लखनऊ : रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम (रेरा) ने बिल्डरों से वसूली के लिए पूरी तैयार कर ली है। टॉप दस डिफाल्टर बिल्डरों से करीब छह करोड़ रुपये लेने की तैयारी है। इनमें सबसे अधिक अर्थदंड पौने दो करोड़ रुपये पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया गया है।
रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण पर भी 57 लाख से अधिक का अर्थदंड लगाया है। अगर प्राधिकरण या फिर प्रोमोटर्स समय से अर्थदंड जमा नहीं करते हैं तो वसूली प्रमाण पत्र जिलाधिकारी को भेजकर वसूली करवाई जाएगी। यही नहीं आदेशों की अवहेलना करने पर खाते सीज करने से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो तिथि निश्चित की गई है, अगर समय से उस पर एक्शन नहीं हुआ तो प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा।
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इन पर सबसे अधिक जुर्माना
पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड : 1,73,41,860 रुपये
लखनऊ विकास प्राधिकरण : 57,14,690 रुपये
न्यूटेक प्रोमोटर एंड डेवलपर्स प्रा.लि. : 46,13,735 रुपये
सुपरटेक प्रा. लि. : 42,03,105 रुपये
तुल्सियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्रा.लि. : 30,19,510 रुपये
अंतरिक्ष रियलटेक प्रा.लि. : 27,10,461 रुपये
रेडिकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रा.लि.: 23,26,760 रुपये
आइवीआर प्राइम डेवलपर्स प्रा.लि. मेसर्स सुपरटेक लि. : 19,14,660 रुपये
जेएसएस बिल्डकॉन प्रा.लि. : 17,54,055 रुपये
पार्श्वनाथ डेवलपर्स प्रा.लि. : 16,44,300 रुपये
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