हाउस टैक्स में हेराफेरी अब पड़ेगी महंगी, लखनऊ की सभी प्रॉपर्टी को यूनिक कोड देगा नगर विकास विभाग
- हाउस टैक्स में बढ़ती धांधली को देखते हुए नगर विकास विभाग ने शहर की हर संपत्ति को यूनिक कोड जारी करना शुरू कर दिया है. नगर विकास विभाग नए वित्तीय वर्ष यानि की अप्रैल 2022 से पहले शहर की हर संपत्ति को नया यूनिक कोड जारी करेगी ताकि अगले वित्त वर्ष शुरू होने से पहले इस तरह की टैक्स चोरी पर लगाम लगाया जा सके.

लखनऊ. शहरों में दुकान को घर बताकर हाउस टैक्स चोरी करने वालों को रोकने के लिए नगर विकास जल्द ही नई व्यवस्था ला रही है. दरअसल, नगर विकास विभाग शहर की हर संपत्ति को यूनिक कोड देगा. जिसके बाद लोग दुकान को घर बता कर टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे. नगर विकास विभाग नए वित्तीय वर्ष यानि की अप्रैल 2022 से पहले शहर की हर संपत्ति को नया यूनिक कोड जारी करेगी, ताकि अगले वित्त वर्ष शुरू होने से पहले इस तरह की टैक्स चोरी पर लगाम लगाया जा सके.
हाउस टैक्स में बढ़ती धांधली को देखते हुए नगर विकास विभाग ने शहर की हर संपत्ति को यूनिक कोड जारी करना शुरू कर दिया है. आवासीय संपत्ति के युनिक कोड के आगे आर (R) के साथ अन्य ब्यौरा होगा. वहीं, व्यवसाय या दुकान का यूनिक कोड की शुरुआत एन (N) से होगा. व्यावसायिक संपत्ति से हाउस कर के साथ अन आवासीय कर भी लिया जाएगा. अगर आपकी संपत्ति मिला हुआ है यानि दुकान के साथ आवास या कार्यालय निर्मित है या आप अपने आवास में ही दुकान या कार्यालय चला रहे हैं तो उस संपत्ति की यूनिक कोड की शुरुआत एम(M)के साथ होगी.
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दरअसल, अभी हाउस टैक्स निर्धारण के नाम पर बड़ा खेल होता है. दुकानदार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान वाले कम निर्मित क्षेत्रफल बताकर या फिर व्यावसायिक संपत्ति को भी आवासीय बताकर हाउस टैक्स निर्धारित करा लेते हैं. ऐसा कर वह टैक्स देने से बच जाते हैं. इस धांधली में निकाय अधिकारियों और कर्मचारी की भी मिली भगत होती है. इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद अब लोग हाउस टैक्स में धांधली नहीं कर पाएंगे. हर संपत्ति की पहचान उसके यूनिक कोड से कर ली जाएगी और उससी अनुसार टैक्स भी भरना होगा. अगर कोई फिर भी ऐसा करते पाए जाते है तो उन्हें टैक्स के साथ-साथ हर्जाना का भी भुगतान करना पड़ेगा.
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