आप विधायक सोमनाथ भारती को मिली जमानत, दूसरे मामले की सुनवाई तक जेल में रहेंगे

Smart News Team, Last updated: Fri, 15th Jan 2021, 11:51 PM IST
  • सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक मामले में आम आदमी पार्टी नेता विधायक सोमनाथ भारती को सुल्‍तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से जमानत मिल गई है. लेकिन उन्‍हें अभी दूसरे मामले की सुनवाई तक जेल में ही रहना होगा.
आप विधायक सोमनाथ भारती को सुल्‍तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से जमानत मिल गई है.(फाइल फोटो)

लखनऊ. शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक मामले में आम आदमी पार्टी नेता विधायक सोमनाथ भारती को सुल्‍तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से जमानत मिल गई है. लेकिन उन्‍हें अभी दूसरे मामले की सुनवाई तक जेल में ही रहना होगा. इससे पहले विधायक सोमनाथ भारती पर सीएम योगी आदित्‍यनाथ और यूपी के अस्‍पतालों पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे.

जानकारी के मुताबिक सोमनाथ भारती पर दर्ज दूसरे मामले की सुनवाई शनिवार को होनी है इसलिए उन्हें तब तक जेल में रहना होगा. कोर्ट में भारती के मामले की पैरवी कर रहे वकील रुद्र प्रताप सिंह ने सोमनाथ भारती का जमानत पर कहा है कि न्‍यायालय ने निजी मुचलके पर एक केस में जमानत दे दी है. इसके साथ शर्त रखी है कि वह किसी भी गवाह को धमकाएंगे नहीं और सुनवाई के दौरान कोर्ट में ही मौजूद रहेंगे.

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बता दें अभी तक मिली रिपोर्टस के अनुसार 11 जनवरी को भारती रायबरेली गेस्‍ट हाउस से निकल प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्‍कूल का निरीक्षण करने के लिए जा ही रहे थे कि पुलिस ने उन्‍हें वहीं रोक लिया. इस बीच सोमनाथ भारती पुलिसवालों से बहस शुरू हो गई. इसी बहसे के दौरान किसी युवक ने उन पर स्‍याही फेंकी जिसके कारण भारती की उस युवक में बहस शुरू हो गई. बहस के बाद स्थानीय पुलिस ने भारती को गेस्‍ट हाउस में ही रोक लिया. इस बीच भारती पर आरोप लगा है उन्‍होंने उत्‍तर प्रदेश के अस्‍पतालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्‍पणी की जिसके कारण उन पर ये हमला किया गया है.

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