मुख्तार अंसारी के होटल गजल को देर रात ध्वस्त करने पहुंची पुलिस

गाजीपुर- शनिवार की रात पुलिस और प्रशासन की फोर्स होटल गजल को ध्वस्त करने पहुंची. आपको बताते चलें कि होटल गजल मुख्तार अंसारी है. टीम के पहुंचते ही होटल के भूतल पर स्थित दुकानदारों में अफरातफरी मच गई. इस दौरान दुकानदारों ने सामान निकालने के लिए कुछ घंटे की मोहलत मांगी. जिसके बाद दुकानदारों की गुजारिश पर पुलिस और प्रशासन की टीम दुकानों से सामान निकालने का इंतजार करने लगी. गौरतलब है कि बीते 25 जून को सदर एसडीएम प्रभास कुमार ने गजल होटल के जमीन की पैमाइश कराई थी. इसमें कई तरह की अनियमितता की खबर मिली थी. होटल के नक्शे को भी एसडीएम ने कैंसिल कर दिया है.
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वहीं होटल की जमीन की जांच में उसके खरीद व बिक्री में तमाम अनियमितता पाई गई थी. इसके तहत मुख्तार की पत्नी और दोनों बेटों सहित 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है. एसडीएम ने बताया कि जमीन पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई थी. बताया जा रहा है कि नक्शा भी दो भागों में पास कराया गया. जो पूरी तरह से गैर कानूनी है. मास्टर प्लान में हाउसिंग का नक्शा पास कराकर उसे कमर्शियल के उपयोग में लाया जा रहा था. इसमें सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके गलत तरीके से निर्माण भी कराया गया था.
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मुख्तार अंसारी की पत्नी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद एसडीएम कोर्ट ने होटल गिराने का फैसला सुनाते हुए कहा कि एक सप्ताह में भूतल पर 80 फीसदी और प्रथम तल को पूरी तरह से स्वयं गिरा लें. अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रशासन होटल गजल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा. आपको बताते चलें कि नोटिस के बाद मुख्तार के वकील इसे बचाने की जुगत में लग गए. उन्होंने इस पर स्टे के लिए हाईकोर्ट में अपील की. आदेश पर स्टे के लिए हाइकोर्ट में अपील की गई है लेकिन कोई राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट के आदेश पर होटल संचालक ने डीएम कोर्ट में राहत के लिए आवेदन दिया गया था. जिलाधिकारी के अध्यक्षता में नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड ने उनकी अपील खारिज कर दी. बोर्ड ने अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता की दोनों अपीलें तथ्यहीन हैं. यही नहीं, एसडीएम सदर के ध्वस्तीकरण के फैसले को सही ठहराया गया. बोर्ड ने 15 पन्नो के फैसले में हर तथ्यों पर फैसला सुनाया. इसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम होटल के ध्वस्तीकरण के लिए पहुंच गई.
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