फर्जी तरीके से प्लॉट खरीद मामले में मुलायम सिंह की समधन पर होगी LDA की कार्रवाई
- मुलायम सिंह यादव की समधन अम्बी बिष्ट पर आय से अधिक संपति का मामला सामने आया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसकी रिपोर्ट लोकायुक्त को भेज दी है.
लखनऊ: मुलायम सिंह यादव की समधन व एलडीए में पूर्व उपसचिव अम्बी बिष्ट की संपत्तियों का विवरण एलडीए ने लोकायुक्त कार्यालय को भेजा है. अम्बी बिष्ट व उनके पति पूर्व सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट के नाम लखनऊ में तीन जगह प्लॉट हैं. जो नियमों के विरुद्ध खरीदे गए. 2018 में जांच के बाद एलडीए ने उनके तीनों प्लॉटों को निरस्त का प्रस्ताव शासन को भेजा था.
एलडीए से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अरविंद बिष्ट ने पत्रकार कोटे में विराज खंड में भूखंड संख्या 1/3 खरीदा. वही उनकी पत्नी अम्बी ने कर्मचारी कोटे से गोमती नगर के विराट खंड में 2/12 नंबर के भूखंड का आवंटित कराया. साथ ही पति-पत्नी ने मिलकर एलडीए से रतन खंड में एक प्लॉट खरीदा. बाद में इसको महिपाल पांडे तथा इंदु पांडे को बेच दिया. 2018 में एलडीए उपाध्यक्ष ने इन दंपति के भूखंडों का पंजीकरण निरस्त करने का आदेश किया.
डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश- शहीदों के नाम से उनके घर तक बनाई जाएं सड़कें
एलडीए ने पंजीकरण निरस्त कराने के पीछे नियमों का हवाला दिया है. एलडीए के नियमों के मुताबिक पति या पत्नी में से केवल एक ही प्लॉट ले सकता है. एलडीए उपाध्यक्ष ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी. लेकिन शासन ने यह कहकर एलडीए उपाध्यक्ष के आदेश को खारिज कर दिया कि पंजीकरण को निरस्त या निष्प्रभावी करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है.
आप विधायक सोमनाथ भारती को मिली जमानत, दूसरे मामले की सुनवाई तक जेल में रहेंगे
बता दें कि पूर्व सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट ने के नाम चांदगंज पीजी नॉर्थ में 114 नंबर के भूखंड का पट्टा हुआ था. यह पट्टा 21 अगस्त 1969 में दिखाया गया था. लेकिन पट्टा का नवीनीकरण 12 दिसंबर 2015 को कराया गया. 2017 में पता चला कि इसकी कोई फाइल ही नहीं बनी है. बाद में अरविंद सिंह ने रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर उसे खुद ही कैंसिल करा दिया.
अन्य खबरें
गायत्री प्रजापति की बढ़ी मुस्किलें, ईडी ने बेनामी सम्पत्ति मामले में दर्ज की केस
क्या टीकाकरण के दौरान लोगों को मिलेगा वैक्सीन चयन करने का विकल्प? जानें जवाब
डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश- शहीदों के नाम से उनके घर तक बनाई जाएं सड़कें
आप विधायक सोमनाथ भारती को मिली जमानत, दूसरे मामले की सुनवाई तक जेल में रहेंगे