कोरोना अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी, जानिए क्या मिली छूट, किस पर पाबंदी
- अनलॉक-4 के गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी. लेकिन इन कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंशिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा.

लखनऊ. कोरोना वायरस संक्रमण के बीच 1 सितंबर से अनलॉक-4 की गाइडलाइन की घोषणा कर दी गई है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. अनलॉक-4 के गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. नए गाइडलाइन के अनुसार कंटनेमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति से शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल भी जा सकेंगे.
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अनलॉक-4 के दिशानिर्देश के अनुसार 21 सितंबर से 100 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी. लेकिन इन कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंशिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा. साथ ही इस गाईडलाइन में मेट्रो को चलाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किया गया है. इसमें 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो चलाने की मंजूरी दी गई है. सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के परामर्श के साथ शहरी विकास मंत्रालय/ रेलवे मंत्रालय के मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चला सकता है.
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इसके अलावा एक अनलॉक-4 में एक बड़ा बदलाव करते हुए राज्यों के लिए कहा गया है कि केंद्र सरकार को पहले से सूचित किए बिना राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें अब स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाएंगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन को इसमें छूट दी गई है.
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