PMAY के तहत 30,000 करोड़ रुपये आवंटित लेकिन लाभर्थियों को नहीं मिला लाभ
- राष्ट्रीय आवाज योजना का नाम जून 2016 में पीएम आवास योजना रखा गया और इसकी शुरूआत की गई. इस योजना के तहत सरकार ने बेघर लोगो के लिए होम लोन पर सब्सिडी देने का निर्णय किया.

लखनऊ. राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सस्ते होम लोन के लेनदारों को ब्याज सहायता के तौर पर अब तक 30,000 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं. इसकी जानकारी एनएचबी के कार्यकारी निदेशक राहुल भावे ने दी. उन्होनें एक कार्यक्रम में बताया कि पिछले पांच साल में हमने इस सरकारी योजना के लिए पात्र कर्ज लेनदारों को 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई है.
गौरतलब हो कि जून 2016 से शुरू हुई इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) का लाभ बहुत से घर खरीदारों को नहीं मिल रहा है. पीएम आवास योजना के तहत छूट का लाभ लेने के लिए आय की सीमा 3 लाख, 6 लाख और 12 लाख रुपए तय की गई है. अगर कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए आय सीमा में आता है तो उसे 2.67 लाख की छूट मिलेगी. और वह EWS श्रेणी का माना जाएगा.
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आगर कोई व्यक्ति 6 लाख रूपए आय सीमा में आता है तो वह LIG, 6-12 लाख रूपए आय वाले को MIG-1 और 12-18 लाख रूपए वाले को MIG-2 श्रेणी में रखा जाएगा. आय और घर की श्रेणी में अंतर पाए जाने पर कर्ज लेनदार की सब्सिडी रुक जाती है. पीएम आवास योजना के CLSS के तहत छूट पाने के लिए अनिवार्य है कि कर्ज लेनदार पहली बार घर खरीद रहा हो अगर कर्ज लेनदार के पास पहले से घर है तो उसको इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. कई बार फॉर्म भरते समय दिए गए दस्तावेजो में विवरण का अलग अलग होना मुसीबत बन जाता है. इस वजह से सब्सिडी मिलने में देरी हो सकती है.
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