रीता बहुगुणा, राज बब्बर समेत 9 को गैर जमानती वारंट जारी, धरने में तोड़फोड़ केस

Smart News Team, Last updated: Fri, 20th Nov 2020, 9:07 AM IST
  • एमपी-एलए कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर समेत दस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. जिसपर कोर्ट ने हजरतगंज थानाध्यक्ष से जवाब भी मांगा गया है.
राज बब्बर और रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी.( फाइल फोटो)

लखनऊ: धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ और पुलिस पर हमला करने के केस में गैरहाजिर रहने पर रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर और प्रदीप जैन आदित्य पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है. इनके साथ नौ अभियुक्तों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है. यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने दिया है. वहीं, इस मामले को देख रहे थानाध्यक्ष हजरतगंज को भी कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. थानाध्यक्ष से कोर्ट की ओर से पूछा गया है कि इस आदेश पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है?

यह मामला 17 अगस्त, 2015 का है जिसकी एफआईआर एसाई प्यारेलाल प्रजापति ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. इस एफआईआर में पुलिस पर पथराव करने, गाड़ियों के शीशे तोड़ने जैसी बातों का ज़िक्र है. असल में केस यह है कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था. जिसमें सभी 12 अभियुक्तों ने अपने पांच हज़ार सर्मथकों के साथ धरना स्थल से चलकर विधान सभा का घेराव किया था. इस प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए जब पुलिस ने समझाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन तब भी ये नहीं माने.

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इसके अलावा सभी संकल्प वाटिक के पास पथराव भी किया था. इसी के चलते भगदड़ मच गई. इस आपाधापी में एडीएम पूर्वी निधि श्रीवास्तव, एसपी पुर्वी राजीव मल्होत्रा, सीओ ट्रैफिक, अवनीश मिश्रा, एसएचओ आलमबाग विकास पांडेय और एसओ हुसैनगंज शिवशंकर सिंह और कई पुलिस के जवान भी घायल हो गए थे. वहीं, अशोक मार्ग पर आवागमन कर रहे लोगों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी क्योंकि उनके गाड़ियों के शीशों पर पथराव हुआ था जिसके कारण शीशे टूट गए थे.

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