UP शिक्षक भर्ती: आरक्षण नियमों का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, OBC उम्मीदवार
- योगी सरकार ने 69 हजार भर्ती प्रक्रिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उनका आरोप है कि प्रदेश सरकार पिछड़ा आयोग के नियमों को ताक पर रखकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर रही है.

लखनऊ: हाल ही में प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उठाए नए कदम के खिलाफ ओबीसी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. ये अभ्यार्थी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पालन करने की मांग करेंगे.
जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार द्वारा 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रकरण में बीते बहुत समय से जारी खींचतान के बाद अंततः की इसकी काउंसिलिंग की तिथि जारी हो गई है. सोमवार को जारी एक बयान में इन अभ्यर्थियों ने कहा कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए 31,661 पदों को भर रही है लेकिन साथ ही उसके नियमों का उल्लंघन भी कर रही है.
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ओबीसी अभ्यार्थियों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी यह नहीं कहा कि सरकार इस भर्ती की मूल शैक्षिक वर्ग वार गुणांक सहित मूल चयन सूची ना बनाएं और इस भर्ती में आरक्षण व एमआरसी के नियमों का पालन ना करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा. फिर सरकार कैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों की अवहेलना कर रही है तथा ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है.
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