नए साल में जोमैटो-स्विगी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा! 1 जनवरी से बदल रहे नियम

Smart News Team, Last updated: Fri, 31st Dec 2021, 8:16 PM IST
  • नए साल यानी 1 जनवरी 2022 से आम जनता से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं. नए साल में जोमैटो स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से खाना मंगाना महंगा हो सकता है. केंद्र सरकार ने फूड डिलीवरी ऐप्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया है.
1 जनवरी से स्विगी-जोमैटो से फूड ऑर्डर करना महंगा! (प्रतीकात्मक फोटो)

लखनऊ: नए साल में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वालों को झटका लगने वाला है. 1 जनवरी 2022 से जोमैटो-स्विगी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है. ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स को रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने पर अब 5 फीसदी जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) देना होगा. इसका भार ग्राहकों पर पड़ सकता है.

सितंबर में हुई जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में तय किया गया था कि फुड डिलीवरी ऐप्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसके बाद केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी कर कहा कि ये नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सरकार जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स के पार्टनर रेस्टोरेंट्स से ये टैक्स वसूल रही थी. मगर अब इसे डिलीवरी ऐप वाली कंपनियों को चुकाना होगा.

नए साल पर महंगाई का डबल अटैक, रसोई गैस, बैंकिंग, एटीएम समेत ये चीजें महंगी

दरअसल, देश भर में कई ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स और फूड जॉइंट्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है. ये स्विगी और जोमैटो पर ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं. मगर इनपर लागू जीएसटी का हिस्सा सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा था.इसलिए सरकार ने ये जीएसटी रेस्टोरेंट्स के बजाय ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स से वसूलना तय किया.

नए साल से जनता पर पड़ेगी कमरतोड़ महंगाई की मार, खाना-पीना-घूमना सब महंगा

बताया जा रहा है कि ग्राहकों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा. ग्राहकों को पहले भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी देना पड़ता था और नया नियम लागू होने के बाद भी देना पड़ेगा. फर्क सिर्फ इतना है कि ये जीएसटी पहले रेस्टोरेंट्स वसूलते थे, अब डिलीवरी ऐप्स वसूलेंगे. हालांकि, फूड डिलीवरी ऐप्स नया नियम लागू होने के बाद कितना चार्ज बढ़ाते हैं, ये उनपर निर्भर है.

 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें