इस तारीख तक पैन-आधार से नहीं कराया लिंक तो देना पड़ेगा 10,000 रुपये का जुर्माना
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बार फिर से आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है. और अगर आपने इस दिन तक पैन कार्ड-आधार से नहीं जुड़ा तो वह अमान्य हो जाएगा. अगर आप निष्क्रिय पैन कार्ड से लेनदेन करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272बी के तहत आप पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

हमारे पास कुछ ऐसे डाक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बेहद जरूरी होते हैं. जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड. यह सबसे जरूरी डाक्यूमेंट्स होते हैं. यह हर किसी के लिए जरूर है. जिस तरह से आधार कार्ड बेहद जरूरी है, ठीक वैसे ही बाकी दस्तावेज की भी अपनी जरूरत है. पैन कार्ड की बात करें तो बैंक में खाता खोलने के लिए, इनकम प्रूफ के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए या फिर अगर आप 50 हजार से ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हैं, तब भी आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है और अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द कर लीजिए.
दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बार फिर से आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है. आधार कार्ड के साथ पैन को जोड़ने की समय सीमा पहले भी सरकार ने कोविड की वजह से कई बार बढ़ाई जा चुकी है. और अगर आपने इस दिन तक पैन कार्ड-आधार से नहीं जुड़ा तो वह अमान्य हो जाएगा. सेबी के मुताबिक अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आपके ट्रांजेक्शन भी रूक जाएंगे. ऐसे में आप इसका इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन या किसी अन्य तरह के कामों में करते हैं, तो आप पर जुर्माना तक लगाया जा सकता है.
10 हजार का लगेगा जुर्माना
अगर आप निष्क्रिय पैन कार्ड से लेनदेन करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272बी के तहत आप पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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नहीं कर पाएंगे ये काम
अगर तय तारीख तक आपका पैन-आधार से लिंक नहीं हुआ तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि जैसे काम भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड का वैलिड होना जरूरी होता है. कुल मिलकार आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है.
दो पैन कार्ड पर होगी कार्रवाई
वहीं अगर एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होते हैं. जो कानून ठीक नहीं है. अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. इससे आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग के पास सरेंडर कर दें. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में इसका प्रावधान है.
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