पैनकार्ड धारक ध्यान दें, 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, नहीं तो लगेगा 10 हजार जुर्माना
- अगर आपके पास भी पैन कार्ड है और आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2022 तक यह काम कर लें वरना आपको 10 हजार तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

लखनऊ. अगर आपके पास भी पैन कार्ड है और आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है क्योंकि, यदि आपने अपने पैन कार्ड को 31 मार्च 2022 तक आधार कार्ड से लिंक किया तो आपको 10 हजार तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. सरकार पहले ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ा चुकी है और मौजूदा समय में इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. 31 मार्च तक यदि आपने यह काम नहीं किया तो पैनकार्ड इनवैलिड हो जाएगा, साथ ही फिर मान्य करने के लिए 1 हजार रुपए का शुल्क भी देना पड़ सकता है.
सिर्फ इतना ही नहीं पैन कार्ड धारक ने यदि पैन कार्ड को 31 मार्च 2022 तक आधार कार्ड से लिंक किया तो उसके म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होगा, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है. इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करेगा.
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कुल मिलकार आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है. ऐसे में अच्छा फैसला यही रहेगा कि अगर आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आप 31 मार्च से पहले यह काम जल्द से जल्द पूरा कर लें. वरना 31 मार्च के बाद आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और 10 हजार तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
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