लखनऊ में पांच महीने की भतीजी से रेप और मर्डर करने वाले को फांसी की सजा

ABHINAV AZAD, Last updated: Fri, 1st Oct 2021, 3:27 PM IST
  • Pocso कोर्ट ने पांच महीने की चचेरी बहन के साथ रेप और मर्डर के मामले में दोषी रिश्तेदार को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 70 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
(प्रतीकात्मक फोटो)

लखनऊ. पॉक्सो (Pocso) कोर्ट ने रेप और बेरहमी से मर्डर के मामले में एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है. दोषी शख्स ने अपनी पांच महीने की चचेरी बहन के साथ रेप किया फिर उसकी हत्या कर दी. न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा की पुष्टि के बाद फांसी की सजा दी जाए. साथ ही दोषी शख्स पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.

दोषी शख्स का नाम प्रेम चंद्र उर्फ पप्पू दीक्षित है. जज ने कहा है कि जुर्माने की राशि नाबालिग पीडि़ता के पिता को दी जाए. बताते चलें कि इससे पहले जज ने दोषी को मौत की सजा से कम की कोई सजा देने से इनकार कर दिया था. न्यायाधीश ने इस दौरान कहा कि मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है और दोषी के लिए मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं है. जिसने न केवल पांच महीने और 13 दिन की बच्ची से दुष्कर्म किया बल्कि उसकी हत्या भी की.

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इस फैसले के दौरान जज ने निर्भया और हैदराबाद के मामलों का भी जिक्र किया. जज ने कहा कि उन मामलों में पीडि़ता बड़ी थी तब भी दोषियों को मौत की सजा दी गई थी. लेकिन इस मामले में पीडि़ता नाबालिग है. साथ ही मृतक की करीबी रिश्तेदार भी है और इसलिए दया की कोई गुंजाइश नहीं बनती है. जज ने तो यहां तक कहा कि जानवर भी ऐसा काम नहीं करेंगे जैसा कि दोषी ने नाबालिग पीडि़त के साथ किया. उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से दोषी ने अपराध किया, लोग किसी भी रिश्ते में विश्वास करना बंद कर देंगे और यह सामाजिक ताने-बाने को बर्बाद कर देगा.

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