राज्यसभा सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट से झटका
- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है.
लखनऊ: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकार कर दिया है. बता दें कि संजय सिंह ने मामले में दाखिल चार्जशीट पर निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने को चुनौती दी थी.
न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने संजय सिंह की उक्त याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है. गौरतलब है कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में आप सांसद के खिलाफ 12 अगस्त 2020 के कुछ विवादास्पद बयानों को लेकर FIR दर्ज की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने संजय सिंह पर IPC की धारा 153बी, 505(1) व 505(2) में अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी.
UP में अरविंद कुमार व संजीव मित्तल समेत 10 IAS अफसरों के तबादले
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि याची ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता सका है जिसके तहत राज्य सरकार उक्त अभियोजन स्वीकृति देने क्षेत्राधिकार राज्य सरकार के पास न हो. न्यायालय ने कहा जहां तक गलत धारा उद्धत करने की बात है तो अभियोजन स्वीकृति के लिए मात्र सीआरपीसी की धारा 196 के बजाय धारा 197 को उद्धत कर दिये जाने से अभियोजन स्वीकृति का उक्त आदेश समाप्त नहीं हो जाता.
UP पंचायत चुनाव: निषाद पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, BJP पर साधा निशाना
अन्य खबरें
लखनऊ सर्राफा 2 फरवरी : बाजार में सोना महंगा, चांदी के भाव में आई तेजी
ई-कैबिनेट की ट्रेनिंग दिलाएंगे सीएम योगी, हाईटेक होंगे यूपी सरकार के मिनिस्टर्स
पेट्रोल डीजल 2 फरवरी का रेट: लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, आगरा में नहीं बढ़े दाम
मदरसों की सालाना एग्जाम के लिए आवेदन की डेडलाइन बढ़ी, 10 फरवरी तक ऐसे भरें फॉर्म