राज्यसभा सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट से झटका

Smart News Team, Last updated: Tue, 2nd Feb 2021, 11:47 AM IST
  • हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है.
यूपी के आम आदमी पार्टी प्रभारी संजय सिंह (फ़ाइल फ़ोटो)

लखनऊ: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकार कर दिया है. बता दें कि संजय सिंह ने मामले में दाखिल चार्जशीट पर निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने को चुनौती दी थी.

न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने संजय सिंह की उक्त याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है. गौरतलब है कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में आप सांसद के खिलाफ 12 अगस्त 2020 के कुछ विवादास्पद बयानों को लेकर FIR दर्ज की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने संजय सिंह पर IPC की धारा 153बी, 505(1) व 505(2) में अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी.

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कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि याची ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता सका है जिसके तहत राज्य सरकार उक्त अभियोजन स्वीकृति देने क्षेत्राधिकार राज्य सरकार के पास न हो. न्यायालय ने कहा जहां तक गलत धारा उद्धत करने की बात है तो अभियोजन स्वीकृति के लिए मात्र सीआरपीसी की धारा 196 के बजाय धारा 197 को उद्धत कर दिये जाने से अभियोजन स्वीकृति का उक्त आदेश समाप्त नहीं हो जाता.

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