लखनऊ में 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू, जानें क्या है नियम, कोरोना गाइड लाइन भी जारी

Smart News Team, Last updated: Thu, 5th Aug 2021, 9:19 AM IST
  • यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामले, आने वाले त्योहारों जैसे कि होली, किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के धरने को ध्यान में रखते हुए में एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी गई है. यह 5 अप्रैल तक लागू रहेगी. किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी.
लखनऊ में 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू, जानें क्या है नियम, कोरोना गाइड लाइन भी जारी

लखनऊ. कोरोना के बढ़ते मामले, आने वाले त्योहारों जैसे कि होली, किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के धरने को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 यूपी की राजधानी लखनऊ में 5 अप्रैल तक लागू रहेगी. 

समाचार एजेंसी एएनआई यूपी ने संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन आरोड़ा की तरफ से जारी आदेश ट्वीट किया है. जिसके मुताबिक 5 अप्रैल से पहले किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा. इसके साथ ही कोरोना के मामले बढ़ने के कारण भी गाइड लाइन जारी की गई है. 

संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन आरोड़ा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों, भारतीय किसान संगठनों और अन्य संगठनों द्वारा राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने की आशंका है. जिससे कि शांति व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. कोरोना के बढ़ते मामलों से भी आम लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है. आदेश में कहा गया कि मार्च में 11 को महाशिवरात्रि, 28 मार्च को होलिका दहन, 29 को होली और शबे बारात, 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 3 अप्रैल को ईस्टर सैटरडे और 5 अप्रैल को ईस्टर मंडे के साथ महाराज कश्यप जयंती के अवसर पर असमाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है.

बता दें कि धारा 144 जहां लागू होती है वहां पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते. यह शांति कायम करने के लिए लागू की जाती है. धारा 144 को शुरु में 2 महीने से ज्यादा तक नहीं लगाया जा सकता. राज्य सरकार समय अवधि बढ़ा सकती है.

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