यूपी में पंचायत चुनाव को देखते हुए धारा-144 लागू, बिना अनुमति जुलूस पर पाबंदी

Smart News Team, Last updated: Tue, 6th Apr 2021, 5:01 PM IST
  • पंचायत चुनाव को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है. शहर में कई तरह के प्रतिबंधों के साथ-साथ धारा-144 लगा दी गई है. इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल न मानने पर भी कार्रवाई की जाएगी.
धारा-144 लागू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है. शहर में कई तरह के प्रतिबंधों के साथ-साथ धारा-144 लगा दी गई है. बिना अनुमति जुलूस निकालने और एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल न मानने पर भी कार्रवाई की जाएगी.

यूपी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने शहर के अंदर धारा-144 लागू करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों के मुताबिक किसी भी साइबर कैफे में आईडी के बगैर प्रवेश वर्जित होगा. अगर कैफे में बिना आईडी के किसी व्यक्ति का प्रवेश हुआ तो कैफे मालिक पर कड़ी कार्रवाई होगी.

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इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माइक और लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा. किसी दीवार और धार्मिक स्थलों पर पोस्टर लगाने पर पाबंदी रहेगी साथ ही बिना अनुमति जुलूस निकालने पर भी मनाही है. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो न करने पर कार्रवाई होगी.

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ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पंचायत चुनाव को देखते हुए शहर में धारा-144 लगाई गई है. इसको लेकर सभी थानेदारों को निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि ये आदेश 5 मई तक प्रभावी रहेंगे.

 

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