योगी सरकार को झटका, SC ने डॉ. कफील खान की रिहाई के खिलाफ याचिका की खारिज

Smart News Team, Last updated: Fri, 18th Dec 2020, 3:50 PM IST
  • सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत डॉ. कफील खान की हिरासत को रद्द करने के और उन्हें रिहा किए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से गुरुवार को इनकार कर दिया.
(तस्वीर: सुप्रीम कोर्ट)

लखनऊ: यूपी की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉक्टर कफील खान के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. यूपी सरकार ने कफील खान के ऊपर एनएसए हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी.

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत डॉ. कफील खान की हिरासत को रद्द करने के और उन्हें रिहा किए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से गुरुवार को इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं है. हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है. हालांकि हमारी यह टिप्पणी कफील के किसी केस को प्रभावित नहीं करेगी.

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आपको बता दें कि सीएए के खिलाफ पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय (AMU) में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कफील जनवरी से जेल में बंद थे. सितंबर में इलाहाबाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तरी को गलत बताया था और आदेश में कहा था कि सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान कफील के भाषण ने न नफरत फैलाई और न ही हिंसा को बढ़ावा दिया.

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