यूपी विधानसभा से मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द कराने के लिए याचिका
- यूपी में राजनीति का चर्चित चेहरा मुख्तार अंसारी की सदस्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दाखिल की गई है. जिसपर उन्हें ही फैसला करना है. अब असल में प्रदेश से ऐसी ताकतों का नामों निशान मिटता हुआ दिखेगा जो अभी तक किसी को कुछ नहीं समझते थे.

लखनऊ. मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता के लिए विधानसभा अध्यक्ष ह्दय नारायण दीक्षित को एक याचिका सौंपी गई है. यह याचिका माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष के द्वारा दी गई. इस याचिका में संविधान में दिए प्रावधान को रखा गया है. इसमें कहा गया है कि सदस्य अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं. जिसके कारण उनकी सीट रिक्त की जानी चाहिए.
याचिका में संविधान की धारा 190(4) को रेखांकित किया गया है. इस धारा के तहत यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक विधानसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है. इसके अलावा वह सीट भी खाली हो जाती है जहां से सदस्य चुन कर आया होता है.
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सुधीर ने विस अध्यक्ष से अपील की है कि मुख्तार अंसारी विधायक बनने के बाद से अपने क्षेत्र में नहीं देखे गए. इसके कारण क्षेत्र की जनता काफी परेशान है और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए धारा 190(4) के अंर्तगत मुख्तार अंसारी की सदस्यता को तुरंत खत्म कर देना चाहिए और उस सीट को रिक्त घोषित करना चाहिए.
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