पशुपालन घोटाला: 24 घंटे पुलिस रिमांड पर रहेंगे पूर्व IPS, लिया जाएगा वॉइस सैंपल

Smart News Team, Last updated: Tue, 2nd Feb 2021, 11:46 PM IST
  • पशुधन घोटाले में पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने निलंबित आईपीएस अरविंद सेन को 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजने का निर्देश दिया. कोर्ट ने पुलिस को वायस सैंपल लेने की भी अनुमति दी है.
पशुधन घोटाले में निलंबित आईपीएस अरविंद सेन 4 फरवरी से 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड में होंगे.

लखनऊ. यूपी के पशुपालन फर्जीवाड़े के मामले में स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को निलंबित डीआईजी अरविंद सेन को 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है. 4 फरवरी को 12 बजे से पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि शुरू होगी. कोर्ट ने पुलिस को सस्पेंड डीआईजी की आवाज के नमूने को लेने की परमिशन भी दे दी है.

गोमतीनगर एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने ने बीते गुरुवार को विशेष अदालत में दो अर्जी दी थी. जिसमें एक में कोर्ट से आईपीएस अरविंद सेन को तीन दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग थी और दूसरी अर्जी में डीआईजी के आवाज के नमूना लेने की मांग की थी. जिसके बाद शनिवार को अरविंद सेन के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा था. कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर सुनवाई की तारीख कर दी थी.

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इससे पहले 27 फरवरी को निलंबित डीआईजी अरविंद सेन ने भ्रष्टाचार उन्मूलन कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. आपको बता दें कि 13 जून 2020 को पशुपालन के फर्जीवाड़े में व्यापारी मंजीत भाटिया ने डीआईजी अरविंद सेन के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर लिखाई थी. आईपीएस अरविंद सेन पर आरोप है कि पशुधन विभाग में करोड़ों रुपए के ठेके दिलाने के नाम पर उन्होंने ठगी की है.

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इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद 16 जून को अरविंद सेन को सस्पेंड कर दिया गया था. गिरफ्तारी के डर से निलंबित डीआईजी अरविंद सेन फरार हो गए थे. पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए 50 हजार रुपए का इनाम भी रखा था. जिसके बाद कोर्ट ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे.

 

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