गन्ना खरीद केंद्रों, चीनी मिल गेट पर घटतौली पर अब लगेगा 1 लाख का जुर्माना
- शुक्रवार को विधानसभा में योगी सरकार की तरफ से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 समेत 5 अन्य संशोधित विधेयक पेश किए गए.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 पेश किया. इस विधेयक के अनुसार अब किसी भी सोसाइटी में सजायाफ्ता लोग पदाधिकारी नहीं बन पाएंगे. रिजस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अदालत जाने से पहले आयुक्त के यहां अपील का विकल्प होगा.
आपको बता दें कि शुक्रवार को विधानसभा में योगी सरकार की तरफ से 5 अन्य विधेयक उत्तर प्रदेश चलचित्र संशोधन विधेयक 2021, राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2021, उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनिमय संशोधन विधेयक 2021, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल संशोधन विधेयक 2021 व उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2021 भी पेश किए गए.
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उत्तर प्रधेश भूगर्भ जल संशोधन विधेयक में नगर पालिक जल प्रभंध समिति व जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के गठन में बदलाव किया गया है. वहीं, यूपी गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनिमय संसोधन विधेयक 2021 के तहत प्रावधान किया गया है कि गन्ना खरीद केंद्रों व चीनी मिल गेट पर घटतौली करने पर अब 50 हजार के बाजाए 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा. इस विधेयक से घटलौती पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल होगी.
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साथ ही राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 में विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर करने का प्रावधान किया गया है. सरकार की तरफ से सदन में उत्तर प्रदेश चलचित्र संसोधन विधेयक 2021 में प्रावधान है कि अब सिनेमा, मल्टीप्लेक्स आदि के लाइसेंस या फिर NOC के लिए अब ऑनलाइन ही आवेदन किए जाएंगे.
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