NEET: नीट PG दाखिलों के लिए EWS और OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, जल्द होगी काउंसलिंग

Haimendra Singh, Last updated: Fri, 7th Jan 2022, 11:45 AM IST
  • NEET PG counselling: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण की मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने नीट दाखिले के लिए केंद्र सरकार के ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा है.
नीट में पीजी दाखिलों में ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मिली सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी.( फाइल फोटो )

लखनऊ. नीट(NEET) में पीजी दाखिलों में ईडब्ल्यूएस(EWS) और अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) के आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंड़ी दे दी है. अदालत ने नीट दाखिले के लिए केंद्र सरकार के ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि वह मार्च के तीसरे सप्ताह में पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करेगा.

इससे पहले गुरुवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा था और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के लिए लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था. पीठ ने कहा था कि हम दो दिन से इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं. हमें राष्ट्रीय हित में विचार-विमर्श शुरू करना चाहिए. बता दें कि केंद्र ने रेजिडेंट डॉक्टरों की जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने की मांग के मद्देनजर याचिकाओं की बैच को तत्काल सुनवाई की मांग की थी. चूंकि काउंसलिंग अटकी हुई थी, इसलिए पीजी मेडिकल के प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा सका.

UPSSSC ने अनुदेशक भर्ती 2022 के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, 2504 युवाओं को मिलेगा रोजगार

कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश में 8 लाख रुपये की एक समान आय मानदंड लागू किया जा सकता है, पीठ ने कहा, “इस मुद्दे के समाधान में कुछ समय लगेगा. हम पांडे समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हैं कि 17 जनवरी, 2019 की अधिसूचना को चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू किया जाए ताकि प्रवेश अव्यवस्थित न हों. काउंसलिंग 29 जुलाई 2021 के आदेश के अनुसार आयोजित की जाएगी.

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें