यूपी सरकार को SC से झटका, CAA प्रदर्शनकारियों से वसूले करोड़ों रुपये वापस करने को कहा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) प्रदर्शनकारियों से वसूले गए करोड़ों रुपये वापस करने के लिए कहा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को यूपी सरकार द्वारा रिकवरी नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताई थी. जिसके बाद योगी सरकार ने 274 रिकवरी नोटिस वापस ले लिए हैं. अब कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से वसूले गए करोड़ों रुपये वापस करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यूपी सरकार द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को जारी रिकवरी नोटिस के खिलाफ वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से वसूली गई करोड़ों रुपये की पूरी राशि उन्हें वापस करे.
वहीं, राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को SC में कहा गया कि उसने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई और 274 रिकवरी नोटिस वापस ले लिए गए हैं.
SC ने राज्य सरकार को सीएए प्रदर्शकारियों के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी है. राज्य सरकार ने प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई करने के लिए अगस्त 2020 में कानून बनाना या था. इसके आधार पर सीएए प्रदर्शनकारियों को रिकवरी के नोटिस भेजे गए थे.
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11 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. अदालत ने चेतावनी दी थी कि योगी सरकार द्वारा सीएए प्रदर्शनकारियों को रिकवरी नोटिस भेजना कानूनन गलत है. SC ने सरकार को नोटिस वापस लेने के लिए अंतिम मौका दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्रवाई नए कानून के खिलाफ है.
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