यूपी के जेलों से जल्द बाहर आएंगे सालों से बंद 97 कैदी, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Nawab Ali, Last updated: Tue, 7th Sep 2021, 11:33 PM IST
  • उत्तर प्रदेश की जेलों में 20 सालों से बंद 97 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. ये सभी लोग हत्या के ज्रुम में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी की जेलों में 20 से ज्यादा समय से बंद कैदियों को मिलेगी रिहाई. (फाइल फोटो)

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की जेलों में बीस साल से ज्यादा की सजा काट रहे कैदीयों को सप्रीम कौर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है. सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करते हुए कई शर्तों और संतुष्टि के आधार पर रिहाई जमानत मंजूर की है. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. सभी 97 कैदी 20 साल से ज्यादा समय से हत्या के जुर्म में सजा काट रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में 20 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे कैदियों के लिए अच्छी खबर है. 20 से ज्यादा समय की सजा काटने वालों 97 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. अब ये 97 कैदी 20 साल बाद अपने परिवार से मिल सकते हैं. इन 97 कैदियों में 65 कैदी आगरा सेन्ट्रल जेल में बंद हैं, 30 कैदी वाराणसी सेंट्रल जेल में और एक-एक कैदी मथुरा ज्जैल में और नैनी जेल प्रयागराज में बंद है. सुप्रीम कौर्ट ने कैदियों के वकील ऋषि मल्होत्रा की दलीलों के आधार पर रिहाई का आदेश जारी किया है.

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कैदियों के वकील ऋषि मल्होत्रा का कहना है कि सभी कैदी अपने जुर्म की सजा पूरी कर चुके हैं. सरकार द्वार 2018 में लाइ निति के के अनुसार 16 साल की वास्तविक सजा और चार साल की क्षमा जोड़कर कुल 20साल की सजा पूरी हो चुकी है जिन्हें जेल में रखना पूरी तरह से गैरकानूनी है. इससे पहले 2018 की नीति के अनुसार कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 को 32 कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए थे. हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने कैदियों को रिहा नहीं किया था. जिसके बाद कैदियों ने कोर्ट का रुख कर सरकार पर अवमानना लका केस किया था.

 

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