छजलैट मामला: सांसद आजम खां के खिलाफ केस खत्म करने की अर्जी दाखिल, फैसला सुरक्षित

Smart News Team, Last updated: Thu, 7th Jan 2021, 12:05 AM IST
  • एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. बचाव पक्ष ने एफआईआर व विवेचना का हवाला देते हुए अभियुक्त को डिस्चार्ज करने की दलील दी.
केस में लगातार गैरहाजिर रहने पर छजलैट पुलिस ने अवमानना का मुकदमा दर्ज किया.

लखनऊ- छजलैट मामले में अवमानना के आरोपी सांसद आजम खां के खिलाफ केस खत्म करने की अर्जी दाखिल की गई. एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. बचाव पक्ष ने एफआईआर व विवेचना का हवाला देते हुए अभियुक्त को डिस्चार्ज करने की दलील दी.

बताते चलें कि जयाप्रदा केस में बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है. छजलैट बवाल में आरोपी सांसद व बेटे के सीतापुर जेल से न आने पर केस में सुनवाई टल गई. अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी. आपको बताते चलें कि जनवरी 2008 के छजलैट बवाल में सांसद आजम व बेटा आरोपी है. मुरादाबाद में एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में केस की सुनवाई हो रही है.

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केस में लगातार गैरहाजिर रहने पर छजलैट पुलिस ने अवमानना का मुकदमा दर्ज किया. बुधवार को स्पेशल कोर्ट एडीजे-5 की अदालत में आरोपी सांसद को डिस्चार्ज करने को अर्जी पर सुनवाई हुई. बचाव पक्ष ने रिपोर्ट व विवेचना के आधार पर केस को गैर कानूनी करार देते हुए अभियुक्त को डिस्चार्ज करने की दलील दी.

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