सेक्स वर्कर्स को राशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार

Smart News Team, Last updated: Thu, 29th Oct 2020, 9:26 AM IST
  • सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को सेक्स वर्कर्स को सूखा राशन नहीं दिए जाने के मामले में फटकार लगाते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया है. 
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सेक्स वर्कर्स को सूखा राशन नहीं देने पर फटकार लगाई.

लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को सेक्स वर्कर्स को राशन नहीं देने पर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है. कोर्ट ने 4 हफ्ते में आदेश पर अमल कर जवाब देने दाखिल करने कप कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारते हुए कहा कि 4 हफ्ते का समय दिया गया था लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार हफ्ते तक कोई कैसे बिना राशन के रह सकता है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे सेक्स वर्कर्स को पर्याप्त मात्रा में सुखा राशन उपलब्ध कराए. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सेक्स वर्कर्स की पहचान कर उन्हें मदद प्रदान कराये.

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सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम सभी राज्यों में लागू कराने का आदेश राज्य सरकारों को दिया. कोर्ट ने कहा कि ये नियम पूरे देश में एक समान लागू होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि कोर्ट ने 29 सितंबर को जो आदेश सेक्स वर्कर्स के संबंध में दिया था उसे लागू करें.

सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर को एक आदेश दिया था जिसके तहत सभी सेक्स वर्कर्स को फ्री में राशन उपलब्ध कराने की बात कही गई थी और उनसे उनकी पहचान नहीं पूछे जाने का आदेश दिया था.

 

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