आरक्षित जमीनों पर बड़ी योजनाओं के निर्माण का रास्ता खुला
- उत्तर प्रदेश में अब आरक्षित जमीनों पर बड़ी परियोजनाओं का निर्माण आसान होगा, इसके लिए सरकार ने आरक्षित जमीनों को सामान्य जमीन बनाने के प्रस्ताव को पास करने का अधिकार मंडलायुक्त को दे दिया है. इसके अलाव इन आरक्षित जमीनों के बदले सामान्य जमीन को आरक्षित बनाने का अधिकार भी मंडलायुक्त को ही मिला है.
लखनऊ- उत्तर प्रदेश में अब आरक्षित जमीनों पर बड़ी परिजोयनाएं आसानी से बनायी जा सकेंगी. इसके लिए यूपी सरकार ने एक व्यवस्था लागू की है. इस व्यवस्था के तहत आरक्षित जमीन को सामान्य जमीन में बदलने का रास्ता आसान किया गया है. इसके लिए मंडलायुक्तों को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी आरक्षित जमीन को सामान्य जमीन में बदलने का प्रस्ताव पास कर सकती है. मंडलायुक्त से पहले यह अधिकार राजस्व विभाग के पास था. इस प्रस्ताव के मंडलायुक्त के पास जाने से बड़ी परियाजनाओं के बनने में रुकावटे कम होगीं.
अक्सर बड़ी परियोजनाओं को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट जमीन की उपलब्धता की होती है. इस समस्या को दूर करने के लिए ही इस व्यवस्था को लाया गया है. जिससे निर्माण के लिए आसानी से जमीन की प्राप्ति हो सकेगी. इन परियोजनाएं के निर्माण से प्रदेश में निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगें. अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की है. इसके तहत बड़ी परियोजनाओं को आरक्षित जमीनों पर बनाने के लिए राजस्व संहिता में व्यवस्था की गयी है. इसके अलावा इस व्यवस्था को तुरंत प्रभाव में लाने के लिए भी राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी की है.
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अपर मुख्य सचिव की जारी अधिसूचना के अनुसार जिन परियोजनाओं को सरकार ने विभिन्न नीतियों के अनुसार लेटर ऑफ कंर्फ्ट दिया है, जैसे- निजी विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल कॉलेज एवं निवेश की परियोजनाएं. इनको अगर आरक्षित जमीनों पर बनाया जाता है तो इन आरक्षित जमीनों के बराबर सामान्य जमीनों को आरक्षित करने की मंजूरी मंडलायुक्त दे सकेगा. इसके अलावा इस तरह के विभिन्न प्रस्तावों को भी मंडल स्तर पर ही सुलझाया जाएगा. इससे जल्द से जल्द ऐसी परियोजनाओं का निर्माण प्रारंभ हो सकेगा.
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