बजट 2022- 23 : बैन नहीं होगा क्रिप्टोकरंसी, होने वाली कमाई पर देना होगा 30 फीसदी टैक्स
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि डिजिटल करंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स और इसके ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS लगेगा. इसके साथ ही भारत के रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष में चालू किया जाएगा.
लखनऊ: आज 1 फरवरी को सदन में अगले वित्त वर्ष यानि 2022- 23 का बजट पेश किया जा रहा है. इस दौरान बीते वर्ष में सबसे चर्चित क्रिप्टोकरंसी पर लोगों की नजर टिकी है. इसे बैन करने के चर्चा के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में दौरान इसको लेकर अहम घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष से डिजिटल करंसी यानि क्रिप्टोकरंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स के साथ वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS लगेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणने अपने बजट स्पीच में कहा कि डिजिटल करंसी से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके साथ ही इसके ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अगर कोई किसी को वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर देता है तो, जिसको गिफ्ट के तौर पर virtual asset मिली है, उसे टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री ने आभासी डिजिटल संपत्ति(virtual asset) से होने वाले किसी भी नुकसान को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि इसे अन्य लाभों के खिलाफ सेटल नहीं किया जा सकता है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीताराम मणि ने अपने बजट स्पीच में एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि भारत के रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष में चालू किया जाएगा. बीते एक साल में क्रिप्टो लेनदेन में तेजी से वृद्धि देखी गई है. वित्तमंत्री की घोषणा के बाद अब इसके पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने की बात पर पूर्ण विराम लग गया है. अब निवेशक बिना किसी डर के निवेश कर सकते हैं.
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