CM योगी का पुतला जलाने के मामले में SP कार्यकर्ताओं को HC से मिली जमानत
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाने और उनके खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार सपा के तीन कार्यकर्ताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. मामले के अधिवक्ता शिवम यादव व अखिलेश सिंह का कहना था कि यह केवल राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था. उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में बंद करना सही नहीं है. खाली एफआईआर से देशद्रोह का कोई अपराध नहीं बनता है.
बता दें कि घटना को लेकर चित्रकूट के कर्वी थाने में याचियों सहित 12 नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसमें देशद्रोह के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. देशद्रोह के आरोप का स्पष्टीकरण करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि वह केवल राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था. उसके देशद्रोह जैसे आरोप जोड़ना सही नहीं है. बता दें याचीगण 17 मार्च 2021 से जेल मे बंद हैं. इनमें छह आरोपियों की जमानत पहले ही हो चुकी है.
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सपा के तीन कार्यकर्ताओं की जमानत का आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने फूलचंद्र यादव व अन्य की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभूति लेकर ही रिहा किया जाए. कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन किया जाएगा जिसमें यदि वे जमानत राशि देने में असमर्थ होते हैं तो एक महीने में राशि जमा करने का आश्वासन लेकर उन्हें रिहा कर दिया जाए. प्रतिभूति जमा न करने के कारण जमानत मंजूर होने के बाद भी आरोपियों को जेल में न रखा जाए. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि शर्तें न मानने पर याचियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
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