इंक के साथ गल्व्ज भी पहन कर वोटर दबाएंगे ईवीएम बटन, जानें वोटिंग की नई गाइडलाइंस

Komal Sultaniya, Last updated: Tue, 18th Jan 2022, 8:34 AM IST
  • कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराने के लिए इस बार खासी तैयारियां की जा रही है. इसी के चलते मतदान कराने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही मतदाताओं की सुरक्षा की तैयारी भी प्रशासन ने की है. यूपी विधानसभा चुनाव के जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार इस बार मतदाता को अपना वोट डालने से पहले हाथ पर दस्ताना पहनना होगा.
इंक के साथ ग्लव्ज भी पहन कर वोटर दबाएंगे ईवीएम बटन, जानें वोटिंग की नई गाइडलाइंस

कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराने के लिए इस बार खासी तैयारियां की जा रही है. इसी के चलते मतदान कराने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही मतदाताओं की सुरक्षा की तैयारी भी प्रशासन ने की है. यूपी विधानसभा चुनाव के जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार इस बार मतदाता को अपना वोट डालने से पहले हाथ पर दस्ताना पहनना होगा. इसके लिए पोलिंग बूथ पर दस्ताने रखे जाएंगे.

वोट डालने के लिए मतदाता पहले अपनी अंगुली पर इंक लगवाएगा, इसके बाद दस्ताना पहनकर ही ईवीएम के पास जाएगा और अपना वोट डालेगा. मतदाता जिस हाथ से इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर अपना वोट देने के लिए बटन दबाएंगे, उन्हें उस एक हाथ के लिए बूथ पर ही दस्ताना दिया जाएगा. इसके साथ ही वोट डालने के लिए बूथ पर शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखा जाएगा.

कोरोना को लेकर चुनाव आयोग सख्त, 38 लाख दस्तानों का दिया टेंडर, ग्लब्स पहन EVM का बटन दबाएंगे वोटर्स

कोरोना के नए ओमीक्रॉन वेरियंट के संक्रमण फैलने की कई गुना गति को देखते हुए आयोग ने मतदान के दिन वोटरों को संक्रमण से बचाने के लिए कई तरह के बदलाव किए हैं. इस बार दस्ताने पहन कर ईवीएम का बटन दबाना होगा. बिना मास्क के आने वालों को मास्क भी दिए जाएंगे. प्रत्येक वोटर का मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग होगी. इसके लिए प्रशासन ने 38 लाख दस्तानों का टेंडर किया है.

पहला पर्ची मिलान के बाद मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के दौरान और दूसरा ईवीएम का बटन दबाने के समय. मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान, आवश्यकता पड़ने पर मतदाताओं को पहचान के लिए अपना फेस मास्क हटाना होगा. मतदान के एक दिन पहले पूरे मतदान केन्द्र को सेनिटाइज भी किया जाएगा. मतदान के रोज मतदान केन्द्र किसी वोटर का तापमान मानक से अधिक पाया जाता है, तो उसे वोटिंग के लिए एक टोकन प्रदान किया जाएगा. 

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आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी वोटर के शरीर का तापमान अधिक पाया जाता है तो उसकी दोबारा जांच होगा. तपमान मानक से अधिक रहता है तो टोकन देकर मतदान के अंतिम घंटे में वोटिंग के लिए आने को कहा जाएगा. अंतिम घंटे में कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसे वोट डालने की सुविधा दी जाएगी.

क्वारंटाइन किए गए कोविड मरीज भी मतदान के अंतिम घण्टे में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में मतदान करने की अनुमति होगी. सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों में इसका समन्वय करेंगे.

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बूथों पर मतदाताओं के लिए क्या-क्या अनिवार्य-

बूथों पर मतदाताओं के बीच दो गज की दूरी रहेगी

15 से 20 वोटरों के लिए घेरा निर्धारित होगा

पहचान के लिए मास्क नीचे करना होगा

एक दिन पहले सेनिटाइज होगा पूरा पोलिंग स्टेशन

वोटिंग के समय बिना मास्क वालों को मिलेगा मास्क

 

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