किरायेदारी विनियमन अध्यादेश मंजूर, किराए में मनमानी नहीं कर पाएंगे मकान मालिक
- मकान मालिक अब घर के किराए में मनमानी वृद्धि नहीं कर पाएंगे. कैबिनेट ने उ.प्र नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 को मंजूरी दे दी है. अध्यादेश के मुताबिक मकान मालिक अब कॉन्टैक्ट के बाद ही किराये पर अपना मकान दे सकेंगे.

लखनऊ. मकान मालिक अब घर के किराए में मनमानी वृद्धि नहीं कर पाएंगे. कैबिनेट ने उ.प्र नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 को मंजूरी दे दी है. इस अध्यादेश में किरायेदारी कॉन्टैक्ट के आधार पर करने करने का प्रावधान है.
किसी भी किरायेदार और मकान मालिक के आपसी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथारिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है. ट्रिब्यूनल में अधिकतम 60 दिनों में वाद का निपटारा होगा. इस अध्यादेश के मुताबिक कोई भी मकान मालिक बिना कॉन्टैक्ट के किसी को भी किराये पर अपना मकान नहीं दे सकेगे. इससे किराए में भी मकान मालिक अपने मन मुताबिक बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे.
इस अध्यादेश से किरायेदारों और मकान मकान मालिकों के बीच आपसी विवाद कम होंगे. पुराने मामलों में भी किराया पुनरीक्षण किया जा सकेगा. उ.प्र नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 के लागू होने के बाद सभी किरायेदारी कॉन्टैक्ट के आधार पर होगी.
अध्यादेश लागू होने के बाद मकान मालिक बिना अनुबंध के किरायेदार नहीं रख पाएंगे. वह मनमाने तरीके से किराया भी नहीं बढ़ा सकेंगे. किरायेदार रखने से पहले इसकी जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी होगी.
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