CM योगी ने सिनेमा घरों को दी बड़ी राहत, लाइसेंसिंग फीस में मिली छूट
- यूपी की योगी सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को कोरोना काल में हुए नुकसान के कारण लाइसेंसिंग फीस में एक तय समयसीमा के लिए छूट देने का फैसला किया है.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. यूपी सरकार अब सिनेमाघरों की लाइसेंसिंग फीस में एक निश्चित अवधि के लिए छूट देगी.
जानकारी के मुताबिक बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी ने इंटरटेंमेंट इंडस्ट्री को कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से हुए नुकसान की चर्चा की. जिसके बाद सीएम ने यूपी में इन्हें बड़ी राहत मिलेगी. इसके तहत मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बंद मल्टीप्लेक्सों और सिनेमाघरों की देय लाइसेंसिंग फीस में एक अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक की समय अवधि के लिए छूट दी जाएगी. यह फैसला उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा-10 के तहत किया गया है. प्रदेश सरकार ने 15 अक्तूबर 2020 से निर्धारित मानकों के अनुसार सिनेमा घर के फिर से संचालन की अनुमति दी है.
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इसके अलावा बैठक में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के तहत 'सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना' शुरू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. नई योजना के रूप में वर्ष 2019-20 से प्रस्तावित की जा रही है. इससे किसानों का काफी फायदा लाभ होने की उम्मीद की जा रही है.
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इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत श्रेणी के कम से कम 10 किसानों के समूह के लिए सौर ऊर्जा चालित नलकूप का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है. जिसमें एक नलकूप की लागत करीब 4.69 लाख रुपए आंकी की गई है, जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए केन्द्रांश 73 हजार रुपए व राज्यांश 2.42 लाख रुपये और कृषक समाज का अंश 1.53 लाख रुपये है. एससीपी के लिए केन्द्रांश 73 हजार रुपये, राज्यांश 2.98 लाख रुपये और कृषक समूह का अंश 97 हजार रुपये निर्धारित है.
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