NGT आदेश के बाद पटाखों पर प्रशासन सख्त, जानें किस शहर में कब चला सकेंगे पटाखें
- मेरठ जैसे कुछ जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि आगरा इस पर विचार कर रहा है. लखनऊ ने कुछ श्रेणियों के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. वाराणसी के अधिकारी पटाखों के इस्तमाल पर गंभीर है और इस पर योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं.

लखनऊ. प्रदेश में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए राज्य में पटाखे या तो प्रतिबंधित किये जा रहे हैं या फिर उन पर कोई सीमा लगाई जा रही. मेरठ जैसे कुछ जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि आगरा इस पर विचार कर रहा है. लखनऊ ने कुछ श्रेणियों के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. वाराणसी के अधिकारी पटाखों के इस्तमाल पर गंभीर है और इस पर योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं.
लखनऊ संयुक्त पुलिस आयुक्त, लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा ने कहा है कि केवल उन पटाखों की बिक्री, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हैं. साथ ही, जिला प्रशासन लखनऊ ने दिवाली और गुरुपर्व और क्रिसमस सहित अन्य त्योहारों पर पटाखे फोड़ने के समय निर्धारित किया है.
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लखनऊ जिला प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार दीपावली के दिन या गुरुपर्व जैसे किसी अन्य त्योहारों पर, आतिशबाजी केवल 8pm से 10pm के बीच की अनुमति दी जाएगी. क्रिसमस और यहां तक कि नए साल की पूर्व संध्या पर, आतिशबाजी 11:55 बजे से शुरू होकर 12:30 बजे तक हो सकती है, इसके अलावा, यहाँ जिला प्रशासन ने शहर में ‘नो क्रैकर जोन’ को परिभाषित किया है, जहां पटाखे चलाना प्रतिबंधित होगा. इसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालय और प्राणि उद्यानों के पास 100 मीटर क्षेत्र के भीतर पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है.
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अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आगरा अजय तिवारी ने कहा है कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में कोई पटाखा फोड़ने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा है कि निर्देश पहले ही जारी किए गए हैं और सभी पुलिस स्टेशनों को आदेश के उल्लंघन में पटाखे के भंडारण और पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है.
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आगरा प्रभु नाथ सिंह ने जानकारी दी है कि हम सरकारी आदेशों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक वे नहीं आते हैं तब तक पटाखा दुकान के लिए कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है. सभी नवीकरण भी चालू हैं और इसलिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रथा है.
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