योगी सरकार बजट में वकीलों और जजों के लिए लाई सुविधाएं, जानिए क्या-क्या मिलेगा
- प्रदेश की योगी सरकार ने अपने बजट में उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए है. सरकार ने राज्य के जिलों में नए भवन बनाने के लिए 450 करोड़ रुपये की प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अलावा हाईकोर्ट के न्यायधीशों के लिए 100 करोड़ की लागत से नए भवन बनाने की व्यवस्था है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के वकीलों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है. राज्य सरकार ने इसके लिए कई प्राविधान किए हैं. प्रदेश की अदालतों में अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस चैम्बर बनेंगे. जिसके लिए प्रदेश सरकार जिला न्यायालयों में नए भवन बनाने के लिए 450 करोड़ रुपये खर्च करेंगी. बता दें कि सोमवार को विधानसभा में सरकार ने बजट पेश किया था. इसमें युवा अधिवक्ताओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है.
बजट में अधिवक्ताओं का खास ख्याल
सरकार ने नौजवान वकीलों को समय पर आर्थिक सहायता के लिए कॉर्पस फण्ड में 5 करोड़ रूपये की धनराशि को बजट में प्राविधान किया है. इसके अलावा अधिवक्ताओं को किताब, पत्र और पत्रिकाएं खरीदने के लिए सरकार ने बजट में 10 करोड़ रुपये की राशि को प्रस्तावित किया है. साथ ही सरकार अलग-अलग जिलों में अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैम्बर बनाने पर 20 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करेगी. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिये सरकार ने बजट में 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है.
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उच्च न्यायालय से जुड़े लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी
इलाहाबाद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हाईकोर्ट परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण ईपीसी मोड पर कराये जाने का प्राविधान भी किया गया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिये 100 करोड़ की लागत से नए आवासीय भवन बनाने का फैसला किया गया है. साथ ही बजट में इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है. लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री सुरेश पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने बजट में अधिवक्ताओं को जो सुविधाएं देने की फैसला किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय है. इसके पहले की सरकारों ने वकीलों के लिए इतना नहीं सोचा है.
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