यूपी में घर के मालिक खुद तय करेंगे अपना हाउस टैक्स, योगी सरकार ने दी मंजूरी
- मंगलवार को हुई ई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार छोटे शहरों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू कर इसके तहत गृह कर वसूल करेगी. इस प्रणाली के अनुसार अब भवन के स्वामी खुद ही अपना गृह कर निर्धारित कर पाएंगे. मंगलवार को हुई ई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है.
उत्तर प्रदेश के नगर निगम में संपत्ति कर वसूलने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली 2000 पहले से ही लागू है. इससे पहले कभी भी नगर पालिका परिषदो और नगर पंचायतों में भूमि या भवन या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर लगाए जाने की किसी तरह की कोई नियमावली लागू नहीं थी.
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नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए कर वसूलने की किसी प्रकार की नियमावली न होने की वजह से संपत्ति कर वसूली में मनमाना रवैया अपनाया जाता रहा है. इसी मनमानी को रोकने के चलते नई नियमावली को मंजूरी दी गई है.अब इस प्रणाली के लागू होने के बाद से निकाय कर वसूली में अपनी मनमानी नहीं के पाएंगे.
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इस नई प्रणाली के अनुसार स्वकर निर्धारण के लाभ स्वकर्म प्रणाली से लोग खुद ही अपने कर का निर्धारण कर सकेंगे, भवन स्वामी द्वारा गृह कर निर्धारण फार्म को जमा करने के बाद सत्यापन किया जाएगा, अबतक निकाय अवसर मनमाना कर निर्धारित करते हैं, जिससे विवाद होता है. इस प्रणाली के बाद निकाय अब न गृह कर माफ कर पाएंगे और न ही मनमाना लगा पाएंगे.
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