योगी सरकार लाएगी नया किराएदार कानून, मकान मालिक के लिए भी अहम, जानें डिटेल्स
- यूपी में बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा. इतना ही नहीं, उसे इसकी जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी होगी.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक नया कानून बनाकर मकान मालिक और किराएदार दोनों का हित सुरक्षित करने जा रही है. प्रदेश में जल्द ही बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा. इतना ही नहीं, उसे इसकी जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी होगी.
आपको बता दें कि राज्य सरकार ‘उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश’ लाने जा रही है. आवास विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है. कानून बनने के बाद किराएदारी के संबंध में मकान मालिकों को तीन माह के अंदर लिखित अनुबंध पत्र किराया प्राधिकारी को देना होगा. केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारत सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा छावनी परिषद में यह कानून लागू नहीं होगा.
UP: पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी नहीं
कानून लागू होने के बाद मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया भी नहीं बढ़ा पाएंगे. आवासीय पर 5% और गैर-आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा. किराएदार के लिए नियम होगा कि उसे रहने वाले स्थल की देखभाल करनी होगी. अगर वह दो माह किराया नहीं दे पाएगा तो मकान मालिक उसे हटा सकेगा. किराएदार घर में बिना पूछे तोड़फोड़ भी नहीं कर पाएगा.
पेट्रोल डीजल आज 8 दिसंबर का रेट: लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर में नहीं बढ़े दाम
अन्य खबरें
AIKS महाचसिव ने कहा-कल किसानों और सरकार के बीच कोई बैठक नहीं होगी
अखिलेश यादव पर महामारी एक्ट में केस दर्ज, किसान आंदोलन समर्थन में रखा था मार्च
Bharat Bandh: UP में 8 दिसंबर को किसान प्रर्दशन के बीच जानें क्या बंद, क्या खुला
लखनऊ में 16 दिसंबर से बाबू बनारसी दास क्रिकेट लीग शुरू, पूर्वांचल लीग स्थगित