कुंए, नदी, झील में डूबने से हुई मौत पर योगी सरकार देगी मुआवजा, जानें डिटेल

Smart News Team, Last updated: Thu, 10th Jun 2021, 9:17 AM IST
  • उत्तर प्रदेश में आपदा या दुर्घटना में डूबने से हुई मौत पर योगी सरकार ने मुआवजा देने का फैसला किया है. परिजनों को सहायता राशि डिजास्टर रिस्पांस फंड से दी जाएगी. डूबने से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया गया है.
योगी सरकार ने डूबने से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया.

लखनऊ. योगी सरकार ने पानी में डूबने से हुई मौतों को अब राज्य आपदा घोषित कर दिया है. यूपी में अगर किसी व्यक्ति की मौत कुंए, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा या किसी दूसरे जलस्त्रो में डूबने से होती है तो सरकार उसके परिवार को मुआवजा देगी. अपर मुख्य सचिव(राजस्व) रेणुका कुमार ने बुधवार को अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि किसी भी तरह से पानी में डूबकर होने वाली मौतों को आपदा माना जाएगा. राज्य के सभी डीएम को इसके लिए निर्देश भेज दिए गए हैं.

गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले बेमौसम भारी बारिश, ओले पड़ना, आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव डूबना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरेवेल में गिरने से मौत होने पर मुआवजा देने की घोषणा की थी. अब इसी के साथ पानी में किसी आपदा या एक्सीडेंटली डूबने पर राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा. डीएम अंतिम फैसला लेंगे कि अपनी मर्जी से डूबकर होने वाली मौत के केस में कैसे फैसला किया जाए. 

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अधिसूचना में साफ किया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या या किसी आपराधिक मामलों में होती है तो ऐसे में मृतक के परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाएगा. सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि राज्य आपदा के संबंध में होने वाले खर्च स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से ली जाएगी.

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