यूपी में अब कोरोना काल में मरने वालों का 24 घंटे में करना होगा रजिस्ट्रेशन
- प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के दौरान होने वाली मौतों का रजिस्ट्रेशन 24 घंटे के अंदर करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत के कारणों को स्पष्ट रूप से लिखना होगा, जिससे यह पता चल सके कि इसकी वजह क्या रही है. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी. इसके लिए जवाबदेह कर्मियों पर कार्रवाई भी होगी.

लखनऊ- उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. इस बीच प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के दौरान होने वाली मौतों का रजिस्ट्रेशन 24 घंटे के अंदर करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत के कारणों को स्पष्ट रूप से लिखना होगा, जिससे यह पता चल सके कि इसकी वजह क्या रही है. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी. इसके लिए जवाबदेह कर्मियों पर कार्रवाई भी होगी.
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए एकीकृत पोर्टल बनाया है. सरकार ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी पोर्टल पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है. केंद्र सरकार का मानना है कि इस पोर्टल पर पंजीकरण होने से इसे पता लगाने में आसानी होगी कितनी मौते हुई हैं. साथ ही इसके अलावा जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है.
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बता दें कि शहरी क्षेत्रों में निकायों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जोनवार व्यवस्था लागू की गई है. निकाय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रमाण पत्र जोनवार ही बनाए जाएंगे. पंजीकरण 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से किया जाएगा. इससे मामले लंबित नहीं रहेंगे. वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान मृत्यु पंजीकरण में देरी हुई थी. इसके चलते विशेष अभियान चलाकर इसका पंजीकरण कराया गया था.
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