यूपी नई कोरोना गाइडलाइंस जारी, संक्रमण काबू से बाहर तो लगेगा नाइट कर्फ्यू
- योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं जो 1 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में लागू की जाएंगी. इनका अनुपालन अगले आदेश तक किया जाएगा. यूपी सरकार के मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
लखनऊ. यूपी सरकार ने कोविड संक्रमण रोकथाम के लिए आज नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव आरके तिवारी ने बताया कि यूपी के सभी जिलाधिकारियों को कोरोना संक्रमण की स्थिति का आंकलन करने के बाद नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं. इसी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए धारा 144 भी लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों को चिन्हित करके सभी इलाकों की सख्त निगरानी के आदेश दिए गए हैं. यूपी सरकार द्वारा जारी नई कोरोना गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू होंगी और इनका अनुपालन अगले आदेश तक किया जाएगा. इस दिशा निर्देश में सभी संबंधित अधिकारीयों से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें और जरूरत पड़ने पर सीआरपीसी की धारा 144 का भी इस्तेमाल करें.
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यूपी सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस-
कोविड-19 से बचाव के लिए सभी जगह मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेसटिंग भी लोगो से करवाई जाए.
- सार्वजानिक और कार्यस्थली पर मास्क नहीं पहनंने वालों के ऊपर उचित अर्थदंड के साथ साथ प्रशासनिक कार्यवाही भी किया जाए.
- भीड़ भाड़ वाले जगहों, बाजारों, साप्ताहिक लगाने वाले बाजारों एवं सार्वजनिक परिवहन आदि स्थलों पर सोशल डिस्टेसटिंग बनाए रखने के लिए उचित मानक प्रकिया बनाए. जिससे इसे संचालित किया जा सके.
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कन्टेनमेंट जोन के अंदर की नियमावली
- इसमें केवल अतिआवश्यक कार्य के लिए ही छूट मिल सकेगी.
- इस जाने के अंदर एवं बाहर सिर्फ चिकित्सक और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी तरह के आवागमन को बंद रखा जाएगा.
- कोरोना से संक्रमित मरीजों को तुरंत आइसोलेट किया जाए और तत्काल उपचार भी शुरू कर दिया जाए.
- निर्धारित प्रोटोकॉल की तहत पुरे जोन की कोविड-19 की टेस्टिंग की जाए.
- गठित की गई सर्विलांस टीम समय समय पर जोन के मकानों की सघन निगरानी भी करेगी.
यहां पीडीएफ में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं.
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