वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने- संशोधन के लिए UP में EC चला रहा विशेष अभियान, देखें

Smart News Team, Last updated: Mon, 23rd Nov 2020, 8:26 PM IST
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अथवा मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है. 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं अथवा उसमें संशोधन करा सकते हैं.
भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान चला रहा है.

लखनऊ. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पंजीकरण हेतु 22 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर और 13 दिसंबर को विशेष अभियान दिवस भी चलाया जाएगा.

आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और उसमें संशोधन कराने के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल www.voterportal.eci.gov.in विकसित किया गया है. इस पोर्टल पर जाकर मतदाता विभिन्न फॉर्म को भर कर वोटर आईडी प्राप्त कर सकता है. इसके लिए मतदाता को इस वेब पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी या अपने फेसबुक, जीमेल, ट्विटर या लिंकडइन से लॉगिन करना होगा.

LU शताब्दी समारोह में कुमार विश्वास का जलवा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में फैंस की भीड़

वे नवयुवक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हो वह फॉर्म-6 को भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. यदि कोई प्रवासी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो उसे फॉर्म-6ए को भरना होगा। मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और वोटर आईडी में संशोधन कराने के लिए फॉर्म-8 को भर सकता है. इसके अलावा यदि किसी मतदाता को अपने निवास स्थान में परिवर्तन करवाना है तो उसे फॉर्म-8ए भरना होगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार यदि कोई मतदाता ऑफलाइन इन फॉर्म्स को भरना चाहता है तो वह संबंधित फॉर्म्स को अपने बूथ लेवल अधिकारी, पदाभिहीत अधिकारी, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से या www.ceouttar pradesh.nic. in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं.

UP शादी गाइडलाइंस: बारात में बैंड-बाजा, डीजे बजेगा, बस लोग 100 से ज्यादा नहीं

संबंधित फॉर्म को भरकर अपने फोटो,पता, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के साथ अपने पोलिंग बूथ के अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं. इसके अलावा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर तहसील के एसडीएम/ निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में, तहसील के तहसीलदार/ सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और जिले में जिला अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं. उपरोक्त सभी आवेदन कॉमन का शुल्क भुगतान सर्विस सेंटर के माध्यम से भी किया जा सकता है.

यदि कोई मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम देखना चाहता है तो अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर 17 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच जाकर देख सकता है. इसके अलावा वेबसाइट www.ceouttar pradesh.nic. in पर भी search your name Electrical Roll बटन पर भी क्लिक करके संबंधित विवरण देख सकता है. इसके अलावा यदि किसी मतदाता को कोई समस्या है तो वह निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी कॉल कर सकता है.

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें