200 गेस्ट का कर लिया है इंतजाम तो 100 लिमिट से ना हों परेशान, ऐसे बुलाएं मेहमान

Smart News Team, Last updated: Thu, 26th Nov 2020, 3:50 PM IST
  • यूपी में कोरोना को रोकने के लिए जारी की गई गाइडलाइंस में शादी या किसी और समारोह में 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं. अगर आप 200 लोगों को शादी में बुलाना चाहते हैं तो इसका भी समाधान है.
यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार, शादी में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए योगी सरकार ने कमर कस ली है. यूपी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, अब शादी में सिर्फ लोगों को ही बुला सकते हैं. इस नई गाइडलाइंस से जिनके घर पर शादी है वो इससे परेशान हैं. अगर आप 200 लोगों को शादी में बुलाना चाहते हैं तो इसके लिए लोगों को दो शिफ्टों में बुलाना होगा. योगी सरकार ने ये गाइडलाइंस कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों के लिए जारी की है. कंटेनमेंट जोन में किसी भी समारोह पर पाबंदी है.

यूपी सरकार ने कोरोना पर आदेश जारी करते हुए कहा कि शादी समेत किसी भी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 100 कर दी गई है. पहले शादी में 200 लोग शामिल हो सकते हैं. इनमें फोटोग्राफर, बैंड बजाने वाले भी शामिल रहेंगे. अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, अगर शादी या कोई और समारोह किसी बंद हाॅल में किया जाता है तो उस जगह की क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही शामिल किया जा सकता है. इसमें ध्यान रहे कि ये संख्या 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आपका समारोह खुली जगह पर हो रहा है तो में उस जगह की क्षमता के 40 फीसदी लोगों को शामिल किया जा सकता है. अगर आप 200 लोगों को शादी में बुलाना चाहते हैं तो इसके लिए लोगों को दो शिफ्टों में बुलाना होगा. इस गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि आयोजन कहीं भी हो मास्क और हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य है.

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यूपी के मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने कहा कि इस आदेश के बाद पहले जारी सभी आदेशों को शिथिल किया जाता है और नए निर्देशों को सख्ती से पालन करने के लिए कहा है. सरकार के इस गाइडलाइंस के पहले नोएडा और गाजियाबाद ने शादी समारोह में लोगों की संख्सा 100 कर दी थी.

 

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