UP में नहीं चलेगी किराएदार या मकान मालिक की मनमानी, गवर्नर ने दी कानून को मंजूरी

Smart News Team, Last updated: Sun, 18th Apr 2021, 8:52 PM IST
  • किराएदार और मकान मालिक के बिच होने वाले रोज के झगड़ों से निजात मिलेगा और आय दिन होने वाला विवाद अब खत्म होगा. अब मकान मालिक और किराएदार दोनों किराया प्राधिकारी के यहां उत्तरदायी होगें.
UP में नहीं चलेगी किराएदार या मकान मालिक की मनमानी, गवर्नर ने दी कानून को मंजूरी (फाइल फ़ोटो)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किराएदार और मकान मालिक के बिच होने वाले रोज के झगड़ों से निजात मिलेगा और आय दिन होने वाला विवाद अब खत्म होगा. अब मकान मालिक और किराएदार दोनों किराया प्राधिकारी के यहां उत्तरदायी होगें. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश-2021 की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही यह प्रभावी हो गया है. इस अध्यादेश के लागू होने के बाद मकान मालिक बिना अनुबंध के कोई भी किराएदार नहीं रख सकेगा. 

किराएदार रखने की सूचना या किरायेदारी अनुबंध की सूचना मकान मालिक को दो माह के अंदर किराया प्राधिकारी को देना अनिवार्य हो गया है. मकान मालिक और किराएदार को लिखित करारनामा करते हुए इसकी जानकारी तीन माह के अंदर किराया प्राधिकारी को देना जरूरी हो गया है. आवास विभाग इसके लिए डिजिटल प्लेटफार्म भी तैयार कराएगा, जिससे लोगों को इसकी ऑनलाइन सुविधा मिल सके. वो इस प्लेटफार्म पर अपना डाटा फीड कर सकते हैं.

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किरायेदारी कानून में प्रावधान है की मकान मालिक हर साल आवासीय परिसर में पांच फीसदी और गैर आवासीय में सात फीसदी किराया बढ़ा सकेगा. किराए वृद्धि की दर में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाएगी. किराए में ली गई धनराशि फिर से इस अध्यादेश के लागू होने तक उसी तरीके से हर साल पूर्वत दरों पर बढ़ाया जाएगा. किराया बढ़ाने के मामले में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की स्थिति में किराया प्राधिकरण का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा.

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मकान मालिक किराए पर मकान देने समय आवासीय परिसर के लिए दो माह और गैर आवसीय परिसर के लिए छह माह का एडवांस ले सकेगा. किराएदारी छोड़ते समय एडवांस को या तो समायोजित किया जाएगा या फिर इसे वापस किया जाएगा. मकान मालिक को घर में निर्माण कार्य कराने के लिए 15 दिन पहले किराएदार को इसके बारे में नोटिस देना होगा.

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मकान मालिका का किराएदार के प्रति दायित्व

मकान मालिक को मकान में जरूरत के आधार पर मरम्मत कराना होगा. दीवारों की सफेदी और रंग रोगन दरवाजों एवं खिड़कियों की पेंटिंग करानी होगी. जरूरत के आधार पाइप बदलने के साथ उसे ठीक कराना होगा. बिजली खराब होने की स्थिति में उसे ठीक कराना होगा.

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किराएदार का मकान मालिक के प्रति दायित्व

किराएदार को नल का वाशर ठीक कराना या बदलवाना होगा. नाली की सफाई करानी होगी. शौचालय की मरम्मत करानी होगी. बाथ टब खराब होने पर उसे ठीक कराना होगा. स्विच और साकेट का मरम्मत कराना होगा. दरवाजों, अलमारी, खिड़कियों आदि को ठीक कराना होगा.

 

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