UP: पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी नहीं
- परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक रोक लगा दी है. जिसके चलते 22 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश को वापस ले लिया गया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दो व चार पहिया समेत सभी प्रकार के गाड़ी मालिकों के लिए राहत की खबर है. प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 के पहले के पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना फिलहाल अनिवार्य नहीं होगा. परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक रोक लगा दी है. जिसके चलते 22 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश को वापस ले लिया गया है.
गौरतलब है कि पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता ने गाड़ी मालिकों को परेशान कर दिया था. कहीं ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें सामने आ रही थी तो कहीं नंबर प्लेट के बदले मनमानी पैसा वसूला जा रहा था. गाड़ी मालिकों की इस समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त एके पांडेय ने कहा कि अब पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाना जरूरी नहीं है. इसके के लिए बाद में पुन: आदेश दिया जाएगा.
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वहीं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग को आसान बनाने के लिए जल्द ही परिवहन विभाग खुद वेबसाइट बनाएगा. इसके लिए विभाग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर्स से मिलकर पोर्टल तैयार करेगा. इसके बाद ही एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता की तारीख तय की जाएगी.
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