लव जिहाद अध्यादेश: यूपी में धर्म परिवर्तन करके कर सकते हैं शादी, जानें नया नियम
- यूपी सरकार द्वारा पारित अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश के मुताबिक धर्म परिवर्तन कर शादी करने पर कोई रोक नहीं है. इसके लिए डीएम से अनुमित लेनी होगी. नियम के अनुसार शादी करने से दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी.
लखनऊ. योगी सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को अवैध धर्मांतरण कानून ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ के मसौदे को मंजूरी दी है. यूपी सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश के तहत धर्म परिवर्तन कर शादी करने पर कोई रोक नहीं है. योगी सरकार द्वारा लागू किए गए इस अध्यादेश के मुताबिक धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को डीएम से अनुमित लेनी होगी. कपल को शादी करने से दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी.
इस अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 6 महीने से लेकर तीन साल तक की सजा का प्रवाधान किया गया है. इसके अलावा 10 हजार रुपये से अधिक जुर्माना का प्रावधान किया गया है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार को विधानसभा के अगले सत्र में इसे पास कराना होगा. मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा कि इस अध्यादेश से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य होंगे और महिलाओं को इंसाफ मिलेगा. अध्यादेश के प्रावधान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए शादी करेगा तो उस विवाह को शून्य घोषित किया जाएगा.
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इस अध्यादेश के प्रावधान सख्त है. अगर कोई जबरन, मिथ्या, बलपूर्वक, प्रलोभन और उत्पीड़ित कर धर्मपरिवर्तन कराता है तो यह अपराध गैरजमानती होगा. ऐसे स्थिति में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई की जाएगी. अध्यादेश के अनुसार आरोपी को बेगुनाही का सबूत देना होगा कि उसने अवैध या जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं कराया है, धर्म परिवर्तन लड़की को उत्पीड़न करके नहीं किया गया, इसे साबित करने का जिम्मा आरोपी व्यक्ति पर ही होगी.
UP: योगी का गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश,बेगुनाही का सबूत आरोपी को देना होगा
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