यूपी पंचायत चुनाव 2021: आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक

Smart News Team, Last updated: Fri, 12th Mar 2021, 8:18 PM IST
  • यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है.
यूपी पंचायत चुनाव 2021: आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. सोमवार को इस संबंध में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी. सभी जिला अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने पत्र जारी कर यह सूचना दी है.

गौरतलब है कि मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की डिवीजन बेंच ने की. अजय कुमार नाम के शख्स की ओर से दाखिल याचिका में आरक्षण नियमावली को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता ने पीआईएल में साल 2015 के पंचायत चुनाव में रहे सीटों की आरक्षण व्यवस्था को ही लागू रहने की मांग की है.

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मालूम हो कि यूपी पंचायत चुनाव में इस बार रोटेशन के आधार पर आरक्षण किया गया था. फिलहाल में सभी जिलों की फाइनल आरक्षण लिस्ट तैयार हो रही है जिसकी लिस्ट 15 मार्च को जारी करनी थी.

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आरक्षण के फॉर्मूले पर उठ रहे थे सवाल

जब से आरक्षण के फॉर्मूले की बात सामने आई तब से ही योगी आदित्यनाथ सरकार और पार्टी के कई नेताओं के बीच जद्दोजहद चल रही थी. सूत्रों की मानें तो इस फॉर्मूले को लेकर पार्टी में अंसतोष अब सतह पर आ गया था. कई पार्टी सांसद औऱ विधायकों ने आलाकमान से इस संबंध में शिकायत भी की थी. इन नेताओं का कहना है कि उनके उम्मीदवार तैयारी करके बैठे थे लेकिन फॉर्मूले की वजह से वे अब चुनाव लड़ने से वंचित रह गए हैं.

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