UP पंचायत चुनाव 2021 लड़ने के लिए खर्च करने हैं केवल 650 से 4000 रुपये तक, जानें
- उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है. कोई भी भारतीय नागरिक यह चुनाव सिर्फ 650 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक खर्च कर के भी लड़ सकते हैं.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है. कोई भी भारतीय नागरिक यह चुनाव सिर्फ 650 रुपये से लेकर 4000 रुपये के चुनावी खर्च कर के भी लड़ सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवार को दो पहिया-चार पहिया वाहनों के साथ समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर होने वाले फिजूल खर्च के बिना प्रचार करना होगा.
अब सवाल यह है कि इतने कम पैसो में आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? निवार्चन आयोग से मिले ब्यौरे के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार को 150 रुपये नामांकन पत्र शुल्क और 500 रुपये की जमानत राशि देनी होगी. ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी को नॉमिनेशन शुल्क 300 रुपये और 2000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी. क्षेत्र पंचायत सदस्य 300 रुपये नामांकन पत्र और 2000 रुपये की जमानत राशि तथा जिला पंचायत सदस्य को 500 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 4000 रुपये जमानत राशि देने होंगे.
उम्मीदवार अगर अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), पिछड़ा वर्ग और महिला है तो उन्हें नामांकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि तय पैसे के आधे देने होंगे. राज्य निवार्चन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा तय की हुई है. आयोग के अपर निवार्चन आयुक्त वेद प्रकास शर्मा के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर नजर रखी जाएगी. चुनाव के बाद उम्मीदवारों से खर्च का ब्यौरा भी लिया जाएगा.
आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 10 हजार रुपये, ग्राम प्रधान के 75 हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए भी 75 हजार रुपये, जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये, ब्लाक प्रमुख 2 लाख रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याश के लिए चुनावी खर्च की सीमा 4 लाख रुपये है.
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