UP पंचायत चुनावः कोरोना से बचाव के लिए EC ने जारी की गाइडलाइन, जानें निर्देश

Smart News Team, Last updated: Mon, 22nd Mar 2021, 8:09 PM IST
  • यूपी पंचायत चुनाव में कोरोना से बचाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं. जिनमें कर्मचारियों से लेकर प्रत्याशियों के लिए चुनाव के दौरान के पालन करने वाले नियमों के बारे में निर्देश जारी किए हैं.
पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम और जिला अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं. निर्वाचन आयोगु ने निर्देश दिया है कि सभी कर्मचारियों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा. सभी मतदान केन्द्रों को सैनिटाइज किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को मोबाइल में आरोग्य सेत ऐप इस्तेमाल करना होगा. ये निर्देश अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने जारी किए हैं.

निर्वाचन आयोग ने निर्देश में ये भी कहा है कि चुनाव प्रशिक्षण में शामिल होने वाले कर्मचारियों का थर्मल स्कैनर से जांच की जाए. इस अलावा सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू, गुटका आदि का सेवना करना और थूकने पर नियम का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करे.

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इसमें ये भी कहा गया है कि नामांकन दाखिल करने वाले के लिए साबुन, पानी और सैनेटाइज की व्यवस्था की जाएगी. नोमिनेशनल दाखिल करने वालों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा. बिना मास्क के रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी. निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक, प्रत्याशी के साथ कक्ष में एक व्यक्ति ही आ पाएगा. कोई कोविड मरीज चुनाव लड़ना चाहता है तो अपना नामांकन किसी प्रस्तावक के हाथों दाखिल करवा सकता है.

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चुनाव आयोग के निर्देश में कहा गया है कि मतदान के लिए कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्ति, गर्भवती और दिव्यांग को चुनाव के कामों में शामिल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा रिजर्व में कर्मचारी को रखें ताकि अगर कोई कर्मचारी कोरोना संक्रमित होता है तो उसकी जगह दूसरे कर्मचारियों को काम सौंपा जाए. इस निर्देश में कहा गया है कि मतदान दलों का उनके केन्द्र तक ले जाने से पहले और वोटिंग के बाद वापस छोड़ने में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को सैनेटाइज किया जाएगा.

 

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