यूपी पंचायत चुनाव 2021 में किन 2 पदों के लिए आप नहीं दे सकते वोट, जानें क्यों?
- इसी साल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव होना है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 6 पदों पर जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाता है. इनमें से चार पदों के लिए तो जनता वोट करती है. बचे हुए दो पदों के लिए व्यक्तियों को चुनाव अप्रत्यक्ष होता है. मतलब कि जनता के वोट से चुने गए प्रतिनिधि इन्हें चुनते हैं.
लखनऊ. इसी साल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव होना है. इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां काफी दिन पहले से ही शुरू कर दी है. अब बस तारीख का इंतजार है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 6 पदों पर जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाता है. इनमें से चार पदों के लिए तो जनता वोट करती है लेकिन दो पदों के लिए व्यक्तियों को चुनाव अप्रत्यक्ष होता है. मतलब कि जनता के वोट से चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें चुनते हैं. सरल शब्दों में कहा जाए तो आम लोग इन दो पदों के लिए वोट नहीं कर सकते. ये दो पद ब्लॉक के लिए ब्लॉक प्रमुख और गांवों में जिला पंचायत अध्यक्ष के हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुना कैसे जाता है? जिस तरह आम जनता विधायक चुनती है और फिर वह विधायक विधानपरिषद के लिए के लिए विधायकों के लिए वोट करते हैं. इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है. वहीं ग्राम पंचायत स्तर के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए जनता वोट देकर अपना नेता चुनती है. इसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है.
पंचायत चुनाव को त्रिस्तरीय इसलिए कहा जाता क्योंकि पंचायती व्यवस्था में तीन स्तर होते हैं. पहला स्तर गांवों को आधार बनाकर जिसमें पंचायत, दूसरा ब्लॉक के लेवल का और तीसरा जिला स्तर का होता है.तीनों स्तर पर दो-दो पदों के लिए चुनाव होता है. कुल 6 पद. ग्राम पंचायत स्तर के दो पदों पर आम जनता वोट देकर अपना नेता चुनती है. ये दोनों पद ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के है. बाकि के चार पदों में से ब्लॉक और जिला स्तर पर एक-एक पद पर जनता वोट कर प्रतिनिधि चुनती है. बचे हुए दो पदों पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट कर चुनते हैं.
ब्लॉक लेवल पर क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आम लोग वोट करके करते हैं. फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य ही करते हैं. शर्त यह है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता का चुना पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आम लोगों का चुना हुआ जिला पंचायत सदस्य ही लड़ सकता है.
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