UP पंचायत चुनावः योगी सरकार ने की आरक्षण नियमावली जारी, रोटेशन होगा लागू

Smart News Team, Last updated: Thu, 11th Feb 2021, 4:56 PM IST
  • योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों में वॉर्डों के आरक्षण के लिए गुरुवार को नियमावली जारी कर दी गई है. पंचायती विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो पद पहले से आरक्षित नहीं था, उन्हें वरीयता दी जाएगी.
यूपी सरकार ने वार्डों के चुनाव के आरक्षण की नियमावाली जारी की. प्रतीकात्मक तस्वीर

लखनऊ. यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. यूपी सरकार ने वार्डों के आरक्षण के लिए गुरुवार को नियमावली जारी कर दी है. पंचायतीराज विभाग ने गुरुवार को ऐलान किया कि इस बार पंचायत चुनाव में रोटेशन लागू किया जाएगा. जो पद पहले से आरक्षित नहीं था, उन्हें वरीयता दी जाएगी. एसीएस मनोज कुमार ने पत्रकारों से पंचायत चुनाव के बारे में बातचीत की.

यूपी पंचायत चुनाव के ग्राम पंचायतों में रोटेशन आरक्षण की नियमावली में 11वें संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है. यूपी सरकार की वार्डों के आरक्षण के लिए नियमावली जारी करने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पत्रकारों से बात करते हुए एसीएस मनोज कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव में रोटेशन के लिए पिछले पांच सालों का रिकॉर्ड देखा जाएगा. जिला पंचायतों में 3,051 वार्ड बनाए गए हैं. जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण नहीं होगा. 

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मनोज ने बताया कि कि एससी, ओबीसी और महिला के क्रम में आरक्षण होगा. इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार कर किया जाएगा. 2 से 8 मार्च तक आपत्ति दे सकेंगे. इस नियमावली के आधार पर ही अगले एक महीने में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के वॉर्डों का आरक्षण तय होगा.

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नियमावली के मुताबिक, पंचायतों मं आरक्षण रोटेशन से ही होगा लेकिन जहां तक हो सके पहले के 1995, 2000, 20210 और 2015 के चुनाव में एससी और एसटी को आवंटित हुईं जिला पंचायतें इस बार उन्हें आवंटित नहीं की जाएंगी. इसी तरह इन चुनावों में ओबीसी को दी गईं जिला पंचायतों में ओबीसी को वरीयता नहीं मिलेगी.

 

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