UP पंचायत चुनाव में कैंडिडेट ने कर दी अगर ये गलती तो खैर नहीं, पर्चा होगा खारिज
- यूपी पंचायत इलेक्शन में अगर कोई प्रत्याशी गलती करता है तो उसे इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार कोई भी चुनावी कैंडिडेट दीवारों पर प्रचार के पोस्टर नहीं लगाएगा. वहीं अगर कोई ऐसा करता है तो उसका नामांकन पर्चा खारिज कर दिया जाएगा.

लखनऊ. यूपी पंचायत चुनाव में अगर किसी प्रत्याशी की सावधानी हटी तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. वहीं अगर चुनावी उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है. इसी के साथ विरोधी उम्मीदवार की शिकायत पर भी एक्शन लिया जा सकता है.
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ-साफ ये कहा है की उन प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो जाएगा जो प्रचार-प्रसार के लिए गांव की दीवारों का सहारा लेंगे. आयोग ने पंचायत चुनाव में वॉल राइटिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है. प्रत्याशियों को नामांकन पत्र में झूठी सूचना देने से बचने को भी कहा गया है. साथ ही आयोग द्वारा निर्धारित खर्च की राशि से ज्यादा व्यय करने पर भी पर्चा खारिज हो जाएगा.
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खतरे में हो जायेगी दावेदारी
दीवारों पर प्रचार के लिए इस्तिहार लिखवाने वालों की शिकायत किसी और नहीं बल्कि विरोधी प्रत्याशियों की शिकायत पर चुनाव अधिकारी पर्चा खारिज कर सकता है. जिन संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव की घोषणा के पहले अगर दीवार पर प्रचार सामग्री की पेंटिंग का सहारा लिया है तो उनकी प्रधानी की दावेदारी पर सौ फीसद खतरा है.
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इतना ही नहीं अगर किसी ने ऐसी किया तो नामांकन से पहले उसे हर हाल में मिटाना होगा. अगर नही मिटाया तो इतना ही नहीं नामांकन पत्र में झूठी जानकारी देने वाले उम्मीदवारों को खामियाजा भुगतान पड़ सकता है. चुनाव आयोग ने गुमराह करने वाले लोगों का पर्चा निरस्त करने और उन्हें अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया है. प्रचार-प्रसार के लिए निश्चित धनराशि से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग की गाज गिर सकती है.
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प्रत्याशियों को खर्च का लिमिट
यूपी पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए एक निर्धारीत राशी तय की है. ग्राम प्रधान और बीडीसी पद के दावेदार 75,000-75000 रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार रुपये और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 1,50,000 रुपये से ज्यादा प्रचार-प्रसार में खर्च नहीं कर सकता है.
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कौन नहीं लड़ सकता चुनाव
पंचायत चुनाव में उम्मीदवार एक से लेकर चार सेट तक नामांकन के दौरान जमा कर सकेंगे. नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र और नो ड्यूज देना भी जरूरी है. निर्वाचना आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि आगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, शिक्षा मित्र, किसान मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. उम्मीदवार की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मतदाता की उम्र 18वर्ष से कम नहीं होगी.
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